न्यायालय ने इस तत्कालीन नायब तहसीलदार के खिलाफ एफआईआर कराने के दिए आदेश … आधी रात के मामले में…

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डेस्क खबर खुलेआम

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प्रथम श्रेणी न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट (जेएमएमसी) ने कापू के तत्कालिन नायब तहसीलदार रहे लीलाधर चन्द्रा के खिलाफ धारा 420 के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। एक ही प्रकरण में दो आदेश देने के मामले में चंद्रा घिर गए हैं।

पीड़ित पक्ष के बताये अनुसार लीलाधर चन्द्रा ने इस संबंध में पहले एक आदेश दिया था, उस आदेश को फाड़कर दूसरा आदेश देने के लिए कापू से तमनार ट्रांसफर होने के बाद नायब तहसीलदार चन्द्रा तमनार से 15 मार्च 2023 को वापस कापू आकर दूसरा आदेश लिखवाया और उसे पारित कराया। लेकिन इसी बीच एक पक्ष के वकील मनोज डनसेना ने पहला आदेश लिया था। इसके बाद जब चन्द्रा दूसरा आदेश जारी किया तो वह केस से जुड़े दूसरे पक्ष को फायदा पहुंचाने से जुड़ा था, दूसरा आदेश पहले आदेश से ठीक उलट था। इसके बाद वकील डनसेना ने पहले और दूसरा आदेश का नकल निकाल कर उसे रख लिया था। इसके बाद वकील ने चन्द्रा के खिलाफ प्रथम श्रेणी न्यायालय न्यायिक दंडाअधिकारी कोर्ट में क्रिमिनल परिवाद पेश किया था। जिसमें चन्द्रा के खिलाफ धोखाधड़ी का केस चलाने के लिए केस दायर किया था, जिसमें प्रथम श्रेणी न्यायालय न्यायिक दंडाअधिकारी कोर्ट की न्यायधीश प्रिया रजक ने चन्द्रा के खिलाफ धारा 420 के तहत अपराध दर्ज करने का आदेश दिया है। उसे कापू थाने में भेज दिया है।

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