गौवंश मांस के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार , भेजा जेल

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डेस्क खबर खुलेआम

गणेश भोय तमता पत्थलगॉव

दिनांक 26.07.25 को थाना पत्थलगांव पुलिस को मुखबीर के जरिए पुख्ता सूचना मिली थी कि ग्राम तिलडेगा कटंगतराई का आरोपी चनेश राम केरकेट्टा उम्र 40 वर्ष, अपने तीन – चार साथियों के साथ मिलकर, अपने घर की बाड़ी में गौ वंश का वध किया है व उसका मांस काटकर, खाने व बिक्री करने के लिए हिस्सा बंटवारा करने वाला है, जिस पर पत्थलगांव पुलिस के द्वारा मामले के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अवगत कराते हुए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देश पर तत्काल मुखबिर के बताए स्थान पर रवाना होकर, आरोपियों की धर पकड़ हेतु, चनेश राम केरकेट्टा की बाड़ी की घेरा बंदी की गई ,जहां पांच व्यक्ति गौ वंश के मांस का हिस्सा बंटवारा करते पाए गए, पुलिस के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मौके से पांचों आरोपियों को हिरासत में लिया गया व उनके कब्जे से 33 किलो गौ वंश मांस सहित, गौ वंश के वध व मांस काटने में प्रयुक्त औजार को जप्त कर लिया गया। पुलिस के द्वारा जब घटना स्थल की तलाशी ली गई तो वहां गौ वंश का सिर, पूंछ, सिंग व चमड़ी भी मिली, जिसे भी पुलिस के द्वारा जप्त कर , पशु चिकित्सक से पोस्ट मार्डम कराया गया।

पुलिस की पूछताछ पर आरोपियों के द्वारा अपना नाम क्रमशः 1. सूरज प्रकाश केरकेट्टा उम्र 25 वर्ष।2. प्रकाश लकड़ा उम्र 39 वर्ष।3. चनेश राम केरकेट्टा उम्र 40 वर्ष।4. रकबीर लकड़ा, उम्र 47 वर्ष।5. मालिक लकड़ा उम्र 45 वर्ष। सभी निवासी ग्राम तिलडेगा कटंगतराई, थाना पत्थलगांव, जिला जशपुर (छ. ग) के रहना बताया। उनके द्वारा अपराध स्वीकार करते हुए पुलिस को बताया गया कि, उक्त गौ वंश आरोपी सूरज प्रकाश केरकेट्टा का था, जिसे वे एक मत होकर, खाने व बिक्री करने के लिए वध कर उसका मांस काटे थे, पुलिस के द्वारा आरोपियों के अपराध स्वीकार करने व प्रयाप्त अपराध सबूत पाए जाने पर उनके विरुद्ध थाना पत्थलगांव में 325,3(5) बी. एन. एस. व छ. ग कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम2004 की धारा 4,5,10 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।

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