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ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में पिता-पुत्र समेत तीन आरोपी गिरफ्तार

By Khabar Khule Aam Desk

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खबर खुलेआम

रायगढ़, 1 फरवरी को रायगढ़ जिले में मादक पदार्थों की बिक्री के साथ-साथ अवैध सट्टेबाजी पर पुलिस ने शिकंजा कसना तेज कर दिया है। इसी क्रम में कल थाना जूटमिल, चक्रधरनगर एवं साइबर थाना की संयुक्त टीमों ने सक्रिय मुखबिरों से मिली पुख्ता जानकारी पर ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

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चक्रधर नगर थाना व साइबर थाना की टीम ने पक्की खोली सिंधी कॉलोनी में दबिश देकर सुरेश माखिजा और उसके बेटे गिरीश माखिजा को पकड़ा। दबिश के दौरान घर का दरवाजा अंदर से बंद मिला, काफी प्रयास के बाद पुलिस भीतर पहुंची तो सुरेश माखिजा मौजूद मिला। पूछताछ में उसने सट्टा जुआ चलाना स्वीकार किया। इसी बीच बाथरूम से जलने की बदबू आने पर दरवाजा खुलवाया गया, जहां उसका बेटा गिरीश माखिजा मिला, जो साक्ष्य नष्ट करने के उद्देश्य से कुछ सामग्री जला कर फ्लश कर चुका था। मौके पर पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि वे अपने घर से ही मोबाइल के माध्यम से व्हाट्सएप पर सट्टा खेलने वालों से अंकों का विवरण लेते थे, दांव की राशि यूपीआई के जरिए अपने बैंक खातों में मंगवाते थे और जीत की रकम ऑनलाइन ही वापस करते थे। पुलिस ने दोनों के कब्जे से वीवो कंपनी के दो 5जी मोबाइल फोन जब्त किए हैं,।

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जिनके व्हाट्सएप चैट और फोटो गैलरी में विभिन्न अंकों पर रुपये के दांव से संबंधित सट्टा पट्टी के प्रमाण पाए गए। सुरेश माखिजा (उम्र 65 वर्ष) एवं गिरीश माखिजा (उम्र 34 वर्ष), दोनों निवासी वार्ड क्रमांक 22 पक्की खोली सिंधी कॉलोनी थाना चक्रधरनगर, के विरुद्ध थाना चक्रधरनगर में छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 06(क), 7 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर 31 जनवरी 2026 की रात विधिवत गिरफ्तारी की गई है। ट्रांजेक्शन डिटेल निकाले जा रहे हैं, मामले में आगे जांच जारी है ।

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वहीं जूटमिल थाना प्रभारी निरीक्षक प्रशांत राव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने राजीव गांधी नगर में छापेमारी कर प्रमोद वारे पिता प्यारेलाल वारे उम्र 26 वर्ष* को रंगे हाथ सट्टा पट्टी लिखते पकड़ा। आरोपी के कब्जे से सट्टा पट्टी लिखे कागज, पोको कंपनी का टच स्क्रीन मोबाइल (जिसमें व्हाट्सएप के जरिए ऑनलाइन सट्टा खिलाना पाया गया), नगद 3,580 रुपये एवं एक डॉट पेन जब्त किया गया। आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 33/2026 धारा 06(क), 7 छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022* के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने स्पष्ट कहा है कि जिले में जुआ, सट्टा एवं अन्य अवैध गतिविधियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे अपराधों में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की है कि इस प्रकार की गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को दें।

गिरफ्तार आरोपी*-1. सुरेश माखिजा (उम्र 65 वर्ष) 2. गिरीश माखिजा (उम्र 34 वर्ष), दोनों निवासी वार्ड क्रमांक 22 पक्की खोली सिंधी कॉलोनी थाना चक्रधरनगर3. प्रमोद वारे पिता प्यारेलाल वारे उम्र 26 वर्ष राजीवगांधी नगर जूटमिल*जप्ती*- 3 मोबाइल, नकद 3,580 रुपये एवं ऑनलाइन सट्टा के स्क्रीन शॉट्स

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Khabar Khule Aam Desk

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