डेस्क खबर खुलेआम
बदमाश को गिरफ्तार कर कोर्ट में किया गया पेश, 10 हजार रूपये का कराया गया बॉण्ड ओव्हर
12 जुलाई को थाना प्रभारी जूटमिल निरीक्षक मोहन भारद्वाज को मुखबिर से सूचना मिली कि जिला बदर किया गया बदमाश बबलू उर्फ यमराज छातामुड़ा नाका एफसीआई गोदाम के पास वाले मकान में छिपकर रहता है । सूचना पर थाना प्रभारी द्वारा तत्काल स्टाफ के साथ बदंमाश के घर दबिश दिया गया । पुलिस की छापेमारी और कार्यवाही का विरोध कर बबलू उर्फ यमराज साहू पुलिस की उपस्थिति में गवाहों को धमकाने लगा । अनावेदक के कृत्य पर पुलिस धारा 170 बीएनएसएस के तहत बदमाश बबलू उर्फ यमराज को गिरफ्तार कर इस्तगासा धारा 170/126, 135(3) बीएनएसएस की कार्यवाही कर एसडीएम न्यायालय रायगढ़ पेश किया गया । विदित हो कि जिला दंडाअधिकारी रायगढ़ द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक 01/2020 में पारित आदेश दिनांक 03.06.2024 के अनुसार अनावेदक *बबलू उर्फ यमराज पिता संत राम साहू उम्र 34 साल निवासी छातामुड़ा एफसीआई गोदाम के पास थाना जूटमिल रायगढ़* को छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) एवं (ख) के तहत जिला रायगढ़ तथा सीमावर्ती जिले सारंगढ़-बिलाईगढ़,सक्ती, बलोदा बाजार, महासमुंद, जांजगीर-चांपा, कोरबा और जशपुर की सीमाओं से एक साल की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है । अनावेदक द्वारा जिला दंडाधिकारी के आदेश का उल्लंघन पर जूटमिल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए अनावेदक को न्यायालय पेश किया गया और ₹10,000 के बॉण्ड ओवर की कार्यवाही कराई गई है । पूर्व में यमराज साहू को धोखाधड़ी के कई मामलों में पुलिस चालान की है । कार्यवाही में थाना प्रभारी जूटमिल निरीक्षक मोहन भारद्वाज, उपनिरीक्षक गिरधारी साव, प्रधान आरक्षक रामनाथ बनर्जी, दिलदार कुरेशी आरक्षक सुशील यादव और जितेश्वर चौहान की अहम भूमिका रही है ।