16 लाख रूपये के वायर बंडल की अफरा-तफरी मामले में ट्रक चालक समेत माल खपाने वाले प्लांट संचालक और कबाडी गिरफ्तार – पूंजीपथरा पुलिस की बड़ी कार्यवाही

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आरोपियों की गिरफ्तारी के लिये पूंजीपथरा पुलिस महासमुंद और रायपुर में दी दबिश

अमानत में खयानत और साक्ष्य विलोपित करने के अपराध में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा गया रिमांड पर

एसपी रायगढ़ अभिषेक मीना के दिशा निर्देशन एवं एडिशनल एसपी लखन पटले के मार्गदर्शन पर पूंजीपथरा टीआई कृष्णकांत सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 30 टन वायर बंडल की अफरा-तफरी करने वाले तीन आरोपी – ट्रक चालक तथा मटेरियल की खरीदी कर प्लांट में बेचने वाले कबाडी एवं प्लांट के संचालक को महासमुंद के बसना, रायपुर के मौदहापारा और रावाभाठा क्षेत्र से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है । 

जानकारी के मुताबिक थाना पूंजीपथरा अंतर्गत महराज रोड कैरियर्स तराईमाल में मैनेजर का काम करने वाला शरवेश दुबे 06 जनवरी 2022 को थाना पूंजीपथरा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि ट्रांसपोर्ट कंपनी के मार्फत दिनांक 28 दिसंबर 21 को ट्रक क्रमांक CG 06 GH 4550 का चालक झनक नायक के द्वारा सिंघल इन्टर प्राईजेस प्रा0 लि0 तराईमाल से वायर बंडल लोड कर तारणी स्टील प्लांट रायपुर खाली करने रवाना किया गया था जो गन्तव्य स्थान में न पहुंचाकर रास्ते में ट्रक में लोड माल को अफरा तफरी कर गबन कर दिया है । घटना के संबंध में लिखित आवेदन पर आरोपी ट्रक क्रमांक CG 06 GH 4550 का चालक झनक नायक के विरूद्ध अप.क्र. 03/2022 धारा 407 IPC का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 

विवेचना क्रम में पूंजीपथरा पुलिस को घटना में प्रयुक्त खाली ट्रक गजराज बॉडी गैरेज तुलसी थाना मंदिर हसौद में खड़ा होने की जानकारी  मिली जिस पर पूंजीपथरा पुलिस द्वारा गजराज बॉडी गैरेज तुलसी जाकर पतासाजी किया गया । गजराज बॉडी गैरेज ट्रक क्रमांक CG 06 GH 4550 खाली मिला जिस में चाबी लगा हुआ था जिसे पुलिस टीम द्वारा गवाहों के समक्ष वाहन की जब्ती कर बाड़ी गैरेज के संचालक प्रताप निषाद से पूछताछ किया गया । गैरेज संचालक बताया कि ट्रक का मालिक शिव कुमार नायक द्वारा 2 जनवरी 2022 को फोन कर गाड़ी का चादर का काम कराना है कहकर मोटर गैरेज में गाड़ी खड़ी किया है । वाहन स्वामी शिव नायक का पतासाजी कर 13 फरवरी 2022 को वाहन का मूल कागजात वाहन स्वमी से जप्त कर फरार ट्रक के चालक झनक नायक के संबंध में जानकारी लेकर मुखबिर की सूचना पर आरोपी ट्रक चालक को उसके गांव से हिरासत में लेकर पूछताछ  किया गया ।

आरोपी ट्रक चालक झनक नायक बताया कि पूंजीपथरा तराईमाल से ट्रक क्रमांक CG 06 GH 4550 में वायर बंडल (M.S. Round In coils 5.5mm)  लोड कर निकला था और लोड मटेरियल को खपाने के लिये मोबाइल पर कबाड़ी सलाउद्दीन से संपर्क किया  । कबाड़ी सलाउद्दीन द्वारा श्री रंगा इंडस्ट्री किल प्लांट के संचालक टी.एन.व्ही. रामकुमार के साथ उक्त माल का 12 लाख रूपये में सौदा किया । कबाडी के कहने पर रास्ते में माल को खाली कर तीनों मिलकर माल को गबन कर दिये  और पकड़े जाने के भय से आरोपी ड्राइवर झनक नायक और कबाड़ी सलाउद्दीन मोबाइल तोड़ कर फेंक दिए जिस पर प्रकरण में साक्ष्य विलोपित करने की धारा 201 34 भादवि जोड़ा गया और  प्रकरण के आरोपी श्री रंगा इंडस्ट्री किल प्लांट के संचालक टी.एन.व्ही. रामकुमार को रावाभाठा में दबिश देकर पकड़ा गया है, आरोपी टी.एन.व्ही. रामकुमार से नोकिया मोबाइल की जप्ती की गई है । ट्रक ड्रायवर और कबाडी द्वारा फरार रहने दौरान मटेरियल को बेचने में प्राप्त रूपये खर्च होना बताये तथा किल प्लांट के संचालक द्वारा प्लांट में मटेरियल को खपाना बताया । तीनों आरोपियों को दिनांक 23 अगस्त को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है । आरोपियों की पतासाजी गिरफ्तारी में थाना प्रभारी पूंजीपथरा निरीक्षक के.के. सिंह, सहायक उप निरीक्षक आशिक रात्रे, आरक्षक चंद्रशेखर चंद्राकर, नरेश रजक और विद्या सिदार की अहम भूमिका रही है ।

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