
डेस्क खबर खुलेआम
गणेश भोय जिला ब्यूरो जशपुर
दिनांक 19.01.2019 को थाना कुनकुरी क्षेत्रांतर्गत एक ग्राम के 28 वर्षीय पीड़िता ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह कुनकुरी क्षेत्रांतर्गत एक किराए के मकान में रहती थी, व एक दुकान में काम करती थी, वर्ष 2018 में वह किसी काम से जशपुर आई हुई थी, इसी दौरान उसका आरोपी वासिफ अंसारी से जान परिचय हुआ था, तब से उनके मध्य मोबाइल फोन के जरिए आपस में बातचीत होती रहती थी। इसी बीच वर्ष 2019 में आरोपी वासिफ अंसारी के द्वारा, प्यार व शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ, दुष्कर्म किया गया, तब से लेकर वर्ष 2024 तक आरोपी के द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया जाता रहा, पीड़िता के द्वारा आरोपी से शादी हेतु कहने पर, आरोपी दिनांक 03.01.2024 को पीड़िता का बिना बताए, उसे छोड़ कर चला गया था। पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना कुनकुरी में आरोपी वासिफ अंसारी के विरुद्ध भा द वि की धारा 376(N) व 3(2)(v) ST/SC act के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच विवेचना में लिया गया था। मामले में पुलिस के द्वारा कार्यवाही करते हुए आरोपी को वर्ष 2024 में ही गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया था। मामले के जांच विवेचना एस डी ओ पी कुनकुरी विनोद कुमार मंडावी व तात्कालीन थाना प्रभारी कुनकुरी उप निरीक्षक सुनील सिंह के द्वारा की गई थी। जिनके कुशल विवेचना व साक्ष्य संकलन तथा लोक अभियोजक अजीत रजक के कुशल पैरवी से मामले में दिनांक 15.05.26 को विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति तथा जनजाति अत्याचार निवारण न्यायालय के द्वारा आरोपी वासिफ अंसारी को 10 साल की सश्रम कारावास एवं 10हजार रु के अर्थदंड से तथा अर्थ दंड के व्यतिक्रम 06 माह के सश्रम कारावास के दंड से दंडित किया गया है।
मामले में डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर डॉ लाल उमेद सिंह ने बताया कि थाना कुनकुरी क्षेत्रांतर्गत एक दुष्कर्म के मामले में माननीय न्यायालय के द्वारा आरोपी को 10 वर्ष के कारावास तथा अर्थदंड से दंडित किया गया है, महिलाओं से संबंधित अपराधों से संलिप्तता पाए जाने पर पुलिस कठोर कानूनी कार्यवाही करेगी, किसी को भी बख्शा नहीं जावेगा।













