
डेस्क खबर खुलेआम
गणेश भोय जिला ब्यूरो जशपुर
जशपुर / दिनांक 23.09.2026 को ग्राम जुरगुम-तुर्रापानी जंगल क्षेत्र में रपटा पुलिया के पास टेकरी के पीछे एक अज्ञात पुरुष का शव पड़ा होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। ग्रामीण मनियारो बाई द्वारा शव को देखने के बाद गांव में इसकी जानकारी दी गई, जिसके पश्चात सूचक युगल किशोर साय द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस टीम द्वारा शव का पंचनामा कार्यवाही की गई। मृतक के शरीर पर पीले रंग की टी-शर्ट एवं ग्रे रंग का लोवर था तथा सिर के पीछे चोट के निशान एवं खून दिखाई दे रहा था। रात्रि में चेहरा स्पष्ट दिखाई देने के बावजूद बाद में किसी जंगली जानवर द्वारा चेहरे को क्षतिग्रस्त कर दिए जाने से मृतक की पहचान तत्काल नहीं हो सकी। मामले में थाना बगीचा में मर्ग क्रमांक 124/2026 धारा 194 BNSS के तहत मर्ग कायम कर जांच की गई। शव का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें चिकित्सक द्वारा मृतक की मृत्यु हत्यात्मक होना लेख किया गया। प्रथम दृष्टया हत्या का अपराध पाए जाने पर थाना बगीचा में अपराध क्रमांक 256/2026, धारा 103(1) BNS के तहत अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।*पुलिस की विवेचना में हुआ हत्या का खुलासा*विवेचना के दौरान पुलिस के द्वारा आस पास मृतक के संबंध में पूछताछ करने पर मृतक की पहचान ग्राम विमड़ा निवासी राजेश दास के रूप में हुई। परिजनों, साथियों एवं अन्य गवाहों से पूछताछ ,तकनीकी एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस द्वारा संदेही कृष्णा उर्फ कैलाश यादव पिता प्रभाकर यादव उम्र 30 वर्ष, निवासी झगरपुर, थाना बगीचा, जिला जशपुर से पूछताछ की गई।पूछताछ एवं मेमोरेण्डम कथन के दौरान आरोपी द्वारा घटना के संबंध में जानकारी दी गई। आरोपी ने अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि मृतक राजेश दास से उसका मोबाइल फोन के बकाया 1,000 रुपये को लेकर विवाद चल रहा था।आरोपी के अनुसार दिनांक 23.09.2026 को वह मृतक राजेश दास तथा एक अन्य व्यक्ति के साथ अलग-अलग स्थानों पर गया। बाद में अन्य व्यक्ति को रास्ते में उतारने के बाद आरोपी और राजेश दास कार से जुरगुम रपटा पुलिया की ओर गए।वहां मोबाइल के बकाया पैसे को लेकर आरोपी और राजेश दास के बीच विवाद हुआ। विवाद के दौरान आरोपी ने राजेश दास को कार से नीचे उतरने को कहा। इसके बाद जमीन पर पड़े लकड़ी के फाड़े से राजेश दास के सिर पर दो बार वार किया, जिससे वह जमीन पर गिर गया। आरोपी द्वारा राजेश दास के शव को उठाकर टेकरी के पीछे फेंक दिया गया।साक्ष्य छिपाने का किया प्रयास आरोपी के द्वारा घटना में प्रयुक्त लकड़ी का फाड़ा तथा मृतक का मोबाइल पुलिस से पकड़े जाने के डर से मैनी नदी में फेंक दिया गया। घटना के समय पहने हुए कपड़ों को भी आरोपी द्वारा डोड़की नदी में फेंकना बताया गया।आरोपी ने घटना में प्रयुक्त अपनी लाल रंग की स्विफ्ट कार को भी धोकर उसमें मौजूद संभावित साक्ष्यों को नष्ट करने का प्रयास किया।पुलिस के द्वारा आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त लाल रंग की स्विफ्ट कार उसके घर से बरामद की गई। आरोपी कृष्णा उर्फ कैलास यादव के द्वारा अपराध स्वीकार करने व प्रयाप्त सबूत पाए जाने पर उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।प्रकरण में आरोपी द्वारा अपराध से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्यों को नष्ट करने का प्रयास किए जाने के कारण मूल धारा 103(1) BNS के साथ धारा 238 BNS जोड़ी गई है।





