
डेस्क खबर खुलेआम
कवर्धा। लिव-इन पार्टनर पर शादी के लिए लगातार दबाव बनाने और कथित रूप से मानसिक प्रताड़ना देने के मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपी महिला अमीना ताज (36) को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी पर अपने लिव-इन पार्टनर आलोक दुबे को मुस्लिम धर्म अपनाकर मुस्लिम रीति-रिवाज से विवाह करने के लिए दबाव बनाने तथा शादी नहीं करने पर दुष्कर्म के मामले में फंसाने की धमकी देने का आरोप है। पुलिस ने आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।पुलिस के मुताबिक, 29 जुलाई 2026 को सुमुख दुबे ने सूचना दी कि अमीना ताज ने मोबाइल फोन के माध्यम से उसके भाई आलोक दुबे द्वारा फांसी लगाने की जानकारी दी है। सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव का पंचनामा एवं पोस्टमार्टम कराया। मामले में मर्ग क्रमांक 75/2026 के तहत जांच शुरू की गई।जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कराया। वैज्ञानिक अधिकारी की रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, परिजनों और गवाहों के कथनों के साथ अन्य साक्ष्यों की जांच की गई। पुलिस ने घटनास्थल से मृतक का मोबाइल फोन और लैपटॉप तथा आरोपी अमीना ताज के तीन मोबाइल फोन भी जब्त किए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण फांसी लगाने से दम घुटना तथा मृत्यु की प्रकृति आत्महत्या होना बताया गया। वहीं, सीन ऑफ क्राइम यूनिट कबीरधाम के वैज्ञानिक अधिकारी ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर फांसी लगाने से मृत्यु होने की पुष्टि की। पुलिस जांच में सामने आया कि आलोक दुबे करीब चार वर्षों से अमीना ताज के साथ लिव-इन रिलेशन में रह रहा था। जांच के अनुसार, अमीना ताज द्वारा आलोक पर मुस्लिम धर्म स्वीकार कर मुस्लिम रीति-रिवाज से विवाह करने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा था। आरोप है कि विवाह से इनकार करने पर उसे दुष्कर्म के मामले में फंसाने की धमकी भी दी जाती थी। पुलिस के मुताबिक, कथित दबाव और मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर आलोक दुबे ने 29 जुलाई को दोपहर करीब 12 से 12:30 बजे के बीच आरोपी के किराये के मकान के बैठक कमरे के वेंटिलेशन में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मर्ग जांच में मिले साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने प्रथम दृष्टया अमीना ताज के विरुद्ध आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का मामला पाया। इसके बाद 23 सितंबर 2026 को सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 413/2026, धारा 108 बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी अमीना ताज को 24 सितंबर 2026 को विधिवत गिरफ्तार किया और न्यायालय के समक्ष पेश किया। जहाँ से महिला को जेल भेजा गया।




