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सरकार सड़क सुरक्षा को लेकर सख्त , जारी किया नया आदेश …. अधिकारी कर्मचारियों को कहा

By Khabar Khule Aam Desk

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डेस्क खबर खुलेआम

देवानंद यादव

8 जनवरी 25 रायपुर छग राज्य के मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने एक निर्देश जारी किया है छग प्रदेश मे सड़क दुर्घटनाओं कि बढ़ती घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने राज्य के सभी विभागों ,संभायुकतो और कलेक्टरों को पत्र लिखकर निर्देश दिया है की सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए मुख्य सचिव द्वारा जारी पत्र मेंबताया गया है कि हाल के दिनों में सड़क दुर्घटना के कारण के ई शासकिय कर्मियों कि मृत्यु और गंभीर चोट लगने कि घटनाए सामने आई है यह स्थिति बहुत चिंताजनक है और इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाने कि आवश्यकता है मोटर यान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत वाहन चालन के अंतर्गत सीट बैल्ट तथा हेलमेट का उपयोग अनिवार्य है मुखिय सचिव ने स्पष्ट किया है की शासकीय सेवकों को न केवल नियमों कि पालन करना चाहिये बल्कि अपने परिवार और आम जनता के लिए भी एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिये प्रदेश में कार्यरत सभी शासकीय और अर्दशासकीय अधिकारियों तथा कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि वे वाहन चालन के समय अनिवार्य रुप से। हेलमेट तथा सीट बैल्ट का उपयोग करें इसके अलावा इन निर्देशों का सभी शासकीय कर्मियों तक पहुंचा ने कि जिमेदारी सम्बंधित विभागों को सोपी ग ई हैमुख्य सचिव अमिताभ जैन ने इस बात पर जोर। दिया है कि नियमो का पालन न केवल ब्यक्तिगत सुरक्षा के लिए जरूरी है बल्की समाज में एकक सकारात्मक संदेश देने के लिए भी आवश्यक है यह निर्देश प्रदेश। मे सड़क दुर्घटना ओ को कम करने और जनसुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य जारी किया गया है शासकीय कर्मियों से अपेक्षा कि ग ई है कि वे इन नियमों का पालन कर दुसरो के लिए प्रेरणाश्रोत बने

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Khabar Khule Aam Desk

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