डेस्क खबर खुलेआम
शिशु की हत्या के अपराध में दो महिला को गिरफ्तार कर भेजा रिमांड पर
लैलूंगा पुलिस ने 4 माह के शिशु की हत्या के अपराध में शिशु की निर्दयी मां और आरोपिया की सगी बड़ी बहन को गिरफ्तार किया गया है । अपराध को छिपाने घरवालों ने शिशु के उसकी मां के हाथ से गिर जाने से सिर में आई चोट की झूठी और मनगढ़ंत रिपोर्ट दर्ज कराया गया था । पीएम रिपोर्ट में शिशु के सिर पर आई चोट किसी भारी ठोस वस्तु से प्रहार करने या टकराने की वजह से हिंसात्मक व्यवहार लेख किया गया है । मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन, एडिशनल एसपी आकाश मरकाम एवं एसडीओपी धरमजयगढ़ सिद्धांत तिवारी के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी लैलूंगा निरीक्षक राजेश जांगड़े द्वारा सूक्ष्मता से जांच किया गया । जांच दौरान पीएमकर्ता महिला चिकित्सक की पृथक से राय ली गई । पीएमकर्ता ने चोट को साधारण गिरने से आई चोट का होना नहीं बताई । थाना प्रभारी द्वारा मृतक की मां और घरवालों से कड़ाई से पूछताछ किया गया जिसमें घटना का खुलासा हुआ।
घटना को लेकर शिशु की दादी समारी पैकरा पति कमल सिंह पर उम्र 50 साल निवासी सराईमुडा थाना लैलूंगा द्वारा 16 जनवरी को थाना लैलूंगा में शिशु की मौत के संबंध में मर्ग इंटीमेशन दर्ज कराई कि शिशु की मां पूजा पैंकरा सुबह रोड के ढलान पर बच्चे को धूप दिखा रही थी । उसी समय पूजा को अचानक चक्कर आने से दोनों मां बेटा ढलान पर से गिर गये जिससे शिशु आयुष (04 माह) को चोट आयी, जिसे एंबुलेंस से शासकीय अस्पताल लैलूंगा में भर्ती किए जहां इलाज दौरान शिशु की मृत्यु हो गई है जिस पर मर्ग कायम कर जांच में लिया गया । मर्ग जांच में पीएम रिपोर्ट प्राप्त कर मामला संदिग्ध पाए जाने से थाना प्रभारी राजेश जांगडे द्वारा मृतक के वारिसानों से कड़ाई से पूछताछ किया गया जिसमें यह बात सामने निकलकर आई कि 16 जनवरी के सुबह मृतक की मां पूजा पैंकरा से उसकी बड़ी बहन संतोषी पैंकरा मोबाइल मांग रही थी, मोबाइल नहीं देने पर दोनों में झगड़ा विवाद हुआ । इसी झगड़ा विवाद के बीच गुस्से में आकर पूजा पैंकरा अपने चार महीने के शिशु आयुष को जमीन में पटक दी जिससे सिर में आई गंभीर चोट से शिशु की मृत्यु हो गया । लैलूंगा पुलिस द्वारा मामले में महत्वपूर्ण साक्ष्यों की जप्ती कर आरोपिया पूजा पैकरा पति अरविंद पैकरा (उम्र 21 साल) तथा आरोपिया संतोषी पैकरा पिता कमल सिंह पर (उम्र 32 साल) निवासी सराईमुडा थाना लैलूंगा जिला रायगढ़ को हत्या के अपराध में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है ।