अब प्रदेश में नहीं खुलेगी नई शराब दुकान , साय कैबिनेट की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

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रायपुर- नवा रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में लगभग चार घंटे कैबिनेट की लगातार बैठक हुई, बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। वित्तीय वर्ष 2024-25 का अनुमोदन किया गया है. इसमें यह निर्णय लिया गया है कि कोई भी नई मदिरा दुकान नहीं खोली जाएगी.

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बैठक में लिए गए ये निर्णय। :-

छत्तीसगढ़ के षष्ठम् विधानसभा के द्वितीय सत्र फरवरी मार्च 2024 हेतु माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।तृतीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2023.2024 का विधानसभा में उपस्थापन हेतु छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक.2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

बजट अनुमान वर्ष 2024.25 का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक.2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2024.25 का अनुमोदन किया गया है। यह निर्णय लिया गया है कि कोई भी नई मदिरा दुकान नहीं खोली जाएगी।

छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय – संशोधनद्ध विधेयक.2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है

इस संशोधन में जिला न्यायाधीश को प्रधान जिला न्यायाधीश और अपर जिला न्यायाधीशको जिला न्यायाधीश करने का प्रावधान रखा गया है. इसी तरह व्यवहार न्यायाधीश प्रथम वर्ग को व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी तथा व्यवहार न्यायाधीश द्वितीय वर्ग को व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी तथा जिला न्यायालय को प्रधान जिला न्यायालय से प्रतिस्थापित करने का प्रावधान रखा गया है. उच्च न्यायालय बिलासपुर में ज्वाईंट रजिस्ट्रार ;एमद्ध के 5 पद आकस्मिकता निधि से सृजित करने का निर्णय लिया गया है.

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