नाबालिक को शादी का झांसा देकर भगाने वाला युवक गिरफ्तार , पास्को एक्ट में भेजा जेल

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डेस्क खबर खुलेआम

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गणेश भोय तमता पत्थलगॉव

आरोपी युवक के विरुद्ध थाना दुलदुला में बीएनएस की धारा 137(2), 87, 64(1), 65(1) एवं 4, 6 पोस्को एक्ट के तहत् अपराध पंजीबद्ध22 मार्च 25 को थाना दुलदुला क्षेत्रांतर्गत एक प्रार्थी ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि इसकी 14 वर्षीय नाबालिक बहन दिनांक 19.03.2025 की रात्रि कहीं चली गई, परिजनों द्वारा पास-पड़ोस, रिष्तेदारी में पतासाजी किया गया, कहीं पता नहीं चला। प्रार्थी को संदेह है कि उसकी नाबालिक बहन को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगा कर ले गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल थाना दुलदुला पुलिस के द्वारा मामले के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अवगत कराते हुए बीएनएस की धारा 137(2) के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर जांच विवेचना में लिया गया व पुलिस गुम नाबालिक बालिका की पतासाजी मे हेतु प्रयास में लग गई।

विवेचना दौरान सक्रिय मुखबीर तंत्र व पुलिस की टेक्निकल टीम की मदद से पुलिस को नाबालिक बच्ची का जषपुर क्षेत्र में होना पाये जाने पर तत्काल पुलिस की टीम मौके पर रवाना हुई एवं आरोपी के कब्जे से नाबालिक बालिका को दस्तयाब कर व आरोपी को हिरासत में लेकर वापस लाया गया। नाबालिक बालिका को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। मामले में अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। पुलिस की पूछताछ में नाबालिक बालिका ने बताया कि आरोपी मनदीप राम उसे जशपुर ले जाकर एक मकान में रखकर उसके साथ दुष्कर्म किया है। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाईल जप्त किया गया है। थाना दुलदुला पुलिस के द्वारा आरोपी मनदीप राम उम्र 20 साल निवासी जरडा थाना गुमला (झारखंड) के विरुद्ध बी एन एस की धारा 137(2), 87, 64(1), 65(1) एवं 4, 6 पोस्को एक्ट के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर दिनांक 23.03.2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

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