शिक्षा कर्मी को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला – अब बन सकेंगे …

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Desk khabar khuleaam

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शिक्षकों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। फैसले के बाद शिक्षाकर्मी भी प्राचार्य बन सकेंगे। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की बेंच ने कहा कि सरकार ने पदोन्नति के लिए नियम तय करने में शिक्षा विभाग में पहले से कार्यरत लेक्चरर के हितों को ध्यान में रखा है। 65 फीसदी पदों में से 70 फीसदी पद ई-संवर्ग के लेक्चरर के लिए आरक्षित किए गए हैं। कोर्ट ने इस फैसले को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जिसके बाद शिक्षाकर्मी भी अब स्कूलों में प्रिंसिपल बन सकेंगे।कोर्ट ने खारिज की सभी याचिकाएं – कोर्ट ने शिक्षक भर्ती और प्रमोशन नियम को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रमोशन संवैधानिक या कानूनी अधिकार नहीं हैं। बता दें कि शिक्षाकर्मियों के संविलियन के बाद शिक्षा विभाग में आए लेक्चरर एलबी के लिए 30 फीसदी पद आरक्षित किए गए हैं। ऐसे में नियम को असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता। इसी फैसले के खिलाफ कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थीं।सभी संवर्गों के लिए प्रमोशन के अवसर -राज्य सरकार की तरफ से उप महाधिवक्ता शशांक ठाकुर ने कहा कि पंचायत विभाग और स्थानीय निकायों के शिक्षकों का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय है। सभी विभागों के कर्मचारियों के स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन के बाद उनके हितों को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग संवर्ग बनाए गए हैं। सभी संवर्गों को प्रमोशन के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं।

Join WhatsApp

Join Now

Leave a Comment