फरसाबहार में राजस्व कर्मचारी मोहन राम भगत पर रिश्वत लेने का आरोप लगने के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया है. सहायक ग्रेड-03 तहसील कार्यालय के कर्मचारी पर SDM के आदेश के बाद कार्यवाही की गई हैं।
पीड़ित पक्षकारों ने पैसे की उगाही का आरोप सहायक ग्रेड-03 मोहन राम भगत पर लगाया था. जिसके बाद इस प्रकार किए गए अनैतिक कार्यों के कारण उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत निलंबित कर दिया ।
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