
डेस्क खबर खुलेआम
रायपुर:* मुख्यमंत्री के *नशामुक्त छत्तीसगढ़* के संकल्प को साकार करते हुए रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने *सूखे नशे के सौदागरों* पर एक और *निर्णायक प्रहार* किया है। थाना टिकरापारा पुलिस ने *अंतर्राज्यीय तस्करी रैकेट* का भंडाफोड़ कर *01 पुरुष, 01 महिला एवं 01 अपचारी बालिका* को *15.431 किलोग्राम अवैध गांजा* के साथ *रंगेहाथ धरदबोचा* है।*कार्रवाई की प्रमुख उपलब्धियां:* – *अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश:* हरियाणा-जबलपुर कनेक्शन उजागर- *तस्करी करने वाली साजिश:* नाबालिग का इस्तेमाल कर ‘पारिवारिक यात्रा’ का रचा स्वांग- *पुलिस की सतर्कता से तस्करों के मंसूबे नाकाम*- *कुल जप्त गांजा: 15.431 किलोग्राम, अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य ₹ 8,00,000/-*- *NDPS एक्ट की कठोर धाराओं में प्रकरण दर्ज**घटना का संपूर्ण विवरण:*
दिनांक 17.06.2026 को थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार मरई को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि बस स्टैंड भाठागांव स्थित नीलकंठेश्वर मंदिर के सामने कुछ संदिग्ध लोग भारी मात्रा में गांजा बेचने की फिराक में हैं।सूचना को गंभीरता से लेते हुए सहायक उप निरीक्षक शिवशंकर तिवारी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर तत्काल घेराबंदी की गई। मौके से मुखबिर के बताए हुलिए के अनुसार 01 पुरुष, 01 महिला व 01 नाबालिग को धर दबोचा गया। गहन तलाशी के दौरान उनके संयुक्त कब्जे से लाल रंग के पिट्ठू बैग में खाकी टेप से व्यवस्थित रूप से पैक किया हुआ 15.431 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। गिरफ्तार दंपति ने सनसनीखेज कबूलनामा किया कि साथ मौजूद *नाबालिग बालिका उनकी कोई रिश्तेदार नहीं है । उसे महज कानून की आंखों में धूल झोंकने और पुलिस चेकिंग के दौरान सहानुभूति बटोरने* के उद्देश्य से ‘परिवार’ का सदस्य बनाकर लाया गया था। मासूम बच्चों का नशे के कारोबार में दुरुपयोग.की यह घिनौनी साजिश रायपुर पुलिस की चौकस निगाहों से बच न सकी। गिरफ्तार तस्कर: 1. हंस राज* पिता निहाल सिंह, उम्र 38 वर्ष *स्थायी पता:* ग्राम कंवरका, पोस्ट पिन्गोरे, थाना हसनपुर, जिला पलवल, हरियाणा *वर्तमान पता:* छोटी लाइन, पंसारी मोहल्ला, गोपतेश्वर मंदिर के पास, जबलपुर (म.प्र.)*2. श्रीमती सोनिया गुज्जर उर्फ सोनू* पति हंस राज, उम्र 27 वर्ष *स्थायी पता:* ग्राम कंवरका, पोस्ट पिन्गोरे, थाना हसनपुर, जिला पलवल, हरियाणा *वर्तमान पता:* छोटी लाइन, पंसारी मोहल्ला, गोपतेश्वर मंदिर के पास, जबलपुर (म.प्र.)*3. 01 अपचारी बालिका* – पहचान गोपनीय, *किशोर न्याय अधिनियम* के तहत संरक्षण में*कानूनी शिकंजा:* तीनों के विरुद्ध थाना टिकरापारा में *अपराध क्रमांक 542/2026, धारा 20(बी) स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985* के तहत *अपराध पंजीबद्ध* कर दंपति को गिरफ्तार कर *माननीय न्यायालय में पेश* किया गया, जहां से उन्हें *न्यायिक अभिरक्षा* में भेज दिया गया है। अपचारी बालिका को *किशोर न्याय बोर्ड* के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।*जप्त मशरूका:* 15.431 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता का गांजा, अनुमानित कीमत ₹ 8,00,000/-*पुलिस उपायुक्त का सख्त संदेश:* _”रायपुर को *नशामुक्त बनाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता* है। सूखे नशे के *कारोबारियों, संरक्षणदाताओं और मददगारों* सभी पर *कानून का हंटर* चलेगा। नाबालिगों को ढाल बनाकर अपराध करने वालों को *कतई बख्शा नहीं जाएगा*।












