थाना घरघोड़ा क्षेत्रांतर्गत नव निर्माणाधीन/संचालित रेल्वे लाईन में आये दिन तांबा तार व अन्य सामानों की चोरी की षिकायतें मिलने पर श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, अति. पुलिस अधीक्षक के निर्देष व एस.डी.ओ.पी. धरमजयगढ़ दीपक मिश्रा के मार्गदर्षन पर निरीक्षक अमित सिंह थाना प्रभारी घरघोडा द्वारा टीम बनाकर क्षेत्र के चोर गुठों के पतासाजी हेतु निर्देष दिया गया जो चोरी के हर वारदातों को बारिकी से छानबीन करते हुए तथा मुखबीरों के सूचना पर संदिग्ध आरोपी (1) लक्ष्मीनारायण सारथी पिता गुलाबराम सारथी उम्र 35 वर्ष नि. बैहामुडा (2) राम सिदार पिता हीरालाल सिदार उम्र 18 वर्ष नि. बासनपाली थाना तमनार हा.मु. बैहामुडा (3) सुरेन्द्र चैहान पिता जयलाल चैहान उम्र 18 वर्ष नि. बैहामुडा थाना घरघोडा को बारिकी से पूछताछ की गई जो क्षेत्र के नव निर्माणाधीन/संचालित रेल्वे लाईन में कारीछापर से चारमार मध्य चोरी की वारदातों को घटित करना कबूल किये तथा थाना घरघोड़ा में दर्ज अपराध क्र. 345/2021 धारा 379 भा.द.वि. तथा 395/2021 धारा 379 भा.द.वि. के अपहृत संपत्ति को चोरी करना तथा पूर्व में धारा 102 जा.फौ. में जप्त काॅपर तांबा तार कीमति 80000रू. को चोरी कर विक्रय करने दौरान भनक लगने पर छोड कर भागना कबूल किये।
उक्त आरोपियों से थाना घरघोड़ा के तीन प्रकरणों का खुलासा हुआ। आरोपियों के पेष करने पर कुल 45000रू. का रेल्वे लाईन केबल काॅपर तांबा तार तथा रेल्वे खंभा का केटीलिवर कीमति 40000रू. जुमला कीमति 95000रू. को जप्त किया गया तथा पूर्व में 102 जा.फौ. में जप्त काॅपर तांबा तार कीमति 80000रू. को धारा 41(1-4) जा.फौ./379,34 भा.द.वि. में शुमार करते हुए आरोपियों को थाना घरघोड़ा के 345/2021 धारा 379 भा.द.वि., 395/2021 धारा 379 भा.द.वि. तथा इस्तगासा क्र. 16/2021 धारा 41(1-4) जा.फौ./379,34 भा.द.वि. में गिरफ्तार कर आरोपियों न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। समस्त कार्यवाही में निरीक्षक अमित सिंह थाना प्रभारी घरघोड़ा, सहा.उपनिरी. चंदनसिंह नेताम, आर. नंदु पैंकरा, नरेन्द्र पैंकरा, बीरबल भगत, विरेन्द्र भगत, भानु चंद्रा, संजु टोप्पो की महत्वपूर्ण भूमिका रही।