अवैध प्लाटिंग करने वाले भूमि स्वामी और बिल्डर्स पर लगातार दर्ज किए जा रहे अपराध

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4 मामलों में 10 व्यक्तियों पर नामजद एफआईआर

जिले में भूमि स्वामियों द्वारा बिल्डर्स के साथ सांठगांठ कर अपनी भूमि को कई छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजन कर आवासीय प्रयोजन हेतु बिना कॉलोनाइजर लाइसेंस के विक्रय करने की शिकायतें प्रशासन के संज्ञान में आ रही थी जिसे लेकर जिलाधीश महोदय के दिशा निर्देशन पर प्रशासन की टीम द्वारा ऐसे अवैध प्लाटिंग की जांच कर उन पर कार्यवाही के लिए संबंधित थाने में प्रतिवेदन देकर अपराध दर्ज कराए जा रहे हैं । 10 मार्च से अब तक कार्यपालन अभियंता भवन अधिकारी के आवेदन पर जिले के *थाना चक्रधरनगर में 3 अपराध तथा थाना जूटमिल में 01 अपराध दर्ज किए गए हैं जिनमें 10 नामजद व्यक्तियों पर नगर पालिक अधिनियम 1956 की धारा 292 (ग,2)3 के तहत अजमानती अपराध दर्ज किया गया है ।
थाना चक्रधरनगर अप.क्र. 115/2023- (i) जितेन्द्र कुमार पिता ध्रुव लाल निवासी चक्रधरनगर (ii) अजय कुमार अग्रवाल पिता राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल निवासी बुढी माई मंदिर रोड़ रायगढ़। थाना चक्रधरनगर अप.क्र. 116/2023- दयासागर मिश्रा पिता श्री संतोष मिश्रा निवासी रायगढ़। थाना चक्रधरनगर अप.क्र. 117/2023- (i) हेमलता पिता स्व0 मोहनलाल (ii) ललिता पिता स्व0 मोहनलाल(iii) सीमा पिता स्व0 मोहनलाल (iv) विजय पिता स्व0 मोहनलाल (v) बिहारी लाल पिता रेवाचंद (vi) महेन्द्र कुमार पिता चतुर सिंह सभी निवासी बोइरदादर स्वास्तिक विहार कालोनी चक्रधरनगर रायगढ़ । थाना जूटमिल अप.क्र. 118/2023- गोविंद राम अग्रवाल पिता श्री प्रहलाद राय अग्रवाल वगैरह निवासी सहदेवपाली जूटमिल ।

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