डेस्क खबर खुलेआम
रायगढ़ – अनुकंपा नियुक्ति को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है जानकारी अनुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार की सामान्य प्रशासन विभाग ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर आदेश जारी किया गया हैं।
GAD की ओर से जारी निर्देश में कहा गया हैं कि अनुसूचित क्षेत्र में शासकीय सेवकों के निधन पर आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति में 10 प्रतिशत की सीमा को बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया गया हैं। जो अभी तक प्रभावी हैं।
जारी आदेश में सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पषट किया हैं कि अनुकंपा नियुक्ति को लेकर आवेदन पत्र संबंधित पक्षों को एक माह के भीतर उपलब्ध नहीं कराया जा रहा हैं। जिसकी वजह से शासकीय सेवक के निधन के बाद आश्रित परिवार को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ नहीं मिल पा रहा हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिकारियों को निर्देशित किया हैं अनुकंपा नियुक्ति को लेकर जो निर्देश पूर्व में जारी आदेश का कड़ाई से पालन करें।
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