
डेस्क खबर खुलेआम
कहा- अनुसूचित क्षेत्रों में तहसीलदार की कमी, इसलिए किया ट्रांसफर
छत्तीसगढ़ के तहसीलदारों के तबादले को राजस्व एवं प्रबंधन विभाग ने यथावत रखा है। दरअसल, राजस्व विभाग में 14 ट्रांसफर को नियम के मुताबिक नहीं होना बताकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। जिस पर कोर्ट ने 45 दिन के लिए ट्रांसफर पर स्टे लगा दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि, सभी तहसीलदार सरकार के पास आवेदन पेश करें। इसके लिए 45 दिन का समय दिया गया था। कोर्ट ने सरकार को भी तहसीलदारों के आवेदन पर विचार करने कमेटी का गठन करने की बात कही है। वहीं, राजस्व विभाग ने 14 तहसीलदार के अभ्यावेदन को 25 नवंबर को खारिज कर दिया है। सरकार ने तीन महीने पहले जिस स्थान पर तहसीलदारों की पोस्टिंग की थी, उसे यथावत रखा है।राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के हाईकोर्ट में याचिका लगाने वाले 14 तहसीलदार के आवेदन को निरस्त कर दिया है। गौरतलब है कि सभी के आवेदन पर पहले जांच की गई और उनके आवेदन पर विचार करने के बाद उन्हें निरस्त कर दिया गया है ।14 तहसीलदारों ने अपनी अलग-अलग समस्या बताते हुए ट्रांसफर नहीं किए जाने की बात लिखी थी। लेकिन राजस्व विभाग की ओर से आवेदन को निरस्त करते हुए कहा गया है कि, राज्य शासन द्वारा कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित किया जाता है।एक ही जिले के भीतर स्थित तहसील में स्थानांतरण जिला कलेक्टर द्वारा जिले की लगातार बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। उपरोक्तानुसार किया गया स्थानांतरण शासन द्वारा जारी किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं है।अभ्यावेदन निरस्त करते हुए लिखा गया है कि, राज्य शासन के नियमों के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र में सेवाकाल के संबंध में कार्य अवधि की सीमा निर्धारित नहीं की गई है। प्रशासनिक आवश्यकताओं के अंतर्गत राज्य शासन चाहे तो कर्मचारी की पदस्थापना पुनः अनुसूचित क्षेत्र में कर सकता है।वर्तमान में अनुसूचित क्षेत्रों में तहसीलदार की कमी को देखते हुए ट्रांसफर किया गया है। हाईकोर्ट में दायर रिट याचिका पारित निर्णय दिनांक 24.09.2024 के अनुक्रम में आपके द्वारा विभाग में प्रस्तुत अभ्यावेदन को पूर्ण विचारोपरांत अमान्य किया जाता है।
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राजस्व विभाग के ट्रांसफर लिस्ट के खिलाफ तहसीलदार जयेंद्र सिंह, प्रियंका बंजारा, केशव राम वासनिक, सरिता मंढ़रिया, गुरुदत्त पंचभाये, पेखन टोन्ड्रे, अभिषेक राठौर, प्रेरणा सिंह, चंद्रशिला जायसवाल, राजकुमार साहू, गोविंद कुमार सिन्हा, माया अंचल लहरे, परमानंद बंजारे, नीलमणि दुबे ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।

जिसके बाद इन तहसीलदारों के तबादले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने कहा कि सभी तहसीलदार सरकार के पास आवेदन पेश करें। इसके लिए 45 दिन का समय दिया गया था। कोर्ट ने सरकार को भी तहसीलदारों के आवेदन पर विचार करने कमेटी का गठन करने की बात कही है। जिसके बाद सभी ने अभ्यावेदन किया और सभी का आवेदन निरस्त कर दिया गया है।