जनपद पंचायत घरघोड़ा में अध्यक्ष- उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

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बीते कुछ दिनों से जनपद पंचायत घरघोड़ा की राजनीति में उठा पटक देखने को मिल रही है। इसी बीच आज अविश्वास प्रस्ताव से जुड़े एक मामले में माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ का एक बड़ा आदेश आया है। दिनांक 03.10.2023 जनपद पंचायत घरघोड़ा के 11 सदस्यों द्वारा अध्यक्ष एवम उपाध्यक्ष के विरुद्ध विभिन्न अनियमितताओं एवम आधारों का उल्लेख करते हुए अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु कलेक्टर रायगढ़ के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर कलेक्टर रायगढ़ ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत घरघोड़ा को हस्ताक्षर सत्यापन एवम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु दिनांक 18.10.2023 की तिथि निर्धारित कर समस्त निर्वाचित सदस्यों को नोटिस जारी किया गया। जिस नोटिस के विरुद्ध जनपद पंचायत घरघोड़ा अध्यक्ष श्रीमती सहोदरा राठिया एवम उपाध्यक्ष श्रीमति ममता अशोक पंडा द्वारा अपने अधिवक्ता श्री आशुतोष मिश्रा के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका प्रस्तुत कर चुनौती दी गई। याचिका के सुनवाई के दौरान अधिवक्ता आशुतोष मिश्रा ने कलेक्टर द्वारा जारी नोटिस एवम जनपद सदस्यों के कृत्य को विधिक प्रावधानों का घोर उल्लंघन एवम विपरीत बताते हुए अपने तर्क प्रस्तुत किए। याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत याचिका एवम तर्कों के आधारों पर विचार करते हुए माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ की एकलपीठ माननीय न्यायमूर्ति श्री पार्थ प्रतीम साहू जी द्वारा कलेक्टर द्वारा जारी नोटिस दिनाक 09.10.2023 के क्रियान्वन पर होने वाले अविश्वास प्रस्ताव के सम्मेलन पर रोक लगा दी है । इसके साथ ही समस्त पक्षकारों को नोटिस जारी कर शासन को जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया है।

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