घरघोड़ा – एसडीएम रिषा ठाकुर की अध्यक्षता में घरघोड़ा सभागार में मुद्रक और पत्रकारों की बैठक रखी गई जिसमे मुद्रक और पत्रकारों को चुनाव आयोग के निर्देशों की संबंध में जानकारी दी गई । बैठक में निर्वाचन पैम्फलेटों, पोस्टरों आदि का मुद्रण एवं प्रकाशन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की पार 127क के उपबंधों द्वारा विनियमित किया जाता है। उक्त धारा 127 क निम्नलिखित उपबंधित करता है 127क पैम्फलेट, पोस्टरों आदि के मुद्रण पर प्रतिबंध जैसे कोई व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पैम्फलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण या प्रकाशन नहीं करेगा अथवा मुद्रित द प्रकाशित नहीं करवायेगा जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं इसके प्रकाशक का नाम व पता न लिखा हो व्यक्ति किसी निर्वाचन पैम्फलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण नहीं करेगा या मुद्रित नहीं करवाएगा जब तक कि प्रकाशक की पहचान की घोषणा उनके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो व्यक्ति जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हों, द्वारा सत्यापित न हो तथा जिसे उनके द्वारा डुप्लीकेट में मुद्रक को न दिया जाए।
यदि मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष निर्वाचन पैम्फलेटस, पोस्टर इत्यादि के संबध में ऊपर लिखित धारा 127 ‘क’ के कथित प्रावधानों और/या आयोग के अनुदेशों का उल्लंघन का मामला आता है या ऐसा उनके ध्यान में लाया जाता है तो वे इसकी जांच के लिए तुरंत कार्रवाई की जानकारी दी गई । बैठक में एसडीएम रिषा ठाकुर सहायक व्यय प्रेक्षक बसंत गुलेरी नायाब तहसीलदार विकास जिंदल स्थानीय मुद्रक और नगर के पत्रकार गण उपस्थित रहे ।