
डेस्क खबर खुलेआम
गणेश भोय जिला ब्यूरो
दिनांक 02.11.2026 को थाना सिटी कोतवाली जशपुर एवं थाना कुनकुरी पुलिस द्वारा दो अलग-अलग मामलों में कार्यवाही करते हुए कुल 13 नग गौवंशों को तस्करों के कब्जे से सकुशल मुक्त कराया गया तथा दोनों मामलों में कुल 07 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। कुनकुरी पुलिस द्वारा गौवंश तस्करी में प्रयुक्त पिकअप वाहन क्रमांक JH-01-CG-8166 को भी जप्त किया गया है। थाना सिटी कोतवाली जशपुर : जंगल के रास्ते पैदल हांककर ले जाए जा रहे 09 गौवंश बरामद, पूछताछ में सामने आए तीन अन्य आरोपियों सहित कुल 04 गिरफ्तार।*मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 02.11.2026 को सुबह करीब 06:30 बजे थाना सिटी कोतवाली जशपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति दमेंरा जंगल के रास्ते जकबा होते हुए भारी संख्या में गौवंशों को पैदल हांककर झारखंड राज्य की ओर ले जा रहे हैं। सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए सिटी कोतवाली पुलिस की टीम तत्काल जकबा की ओर रवाना हुई।पुलिस टीम द्वारा जकबा जंगल के पास पहुंचकर देखा गया कि दो व्यक्ति 09 नग गौवंशों को पैदल हांककर ले जा रहे थे तथा उनके साथ मारपीट करते हुए क्रूरतापूर्वक आगे बढ़ा रहे थे। पुलिस टीम को देखकर दोनों आरोपियों ने भागने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस द्वारा तत्काल घेराबंदी कर पीछा किया गया और एक आरोपी को पकड़ने में सफलता मिली, जबकि दूसरा आरोपी जंगल का फायदा उठाकर फरार हो गया।पकड़े गए आरोपी से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम यूसुफ अंसारी, उम्र 48 वर्ष, निवासी डडगांव, चौकी मनोरा, जिला जशपुर बताया। पुलिस द्वारा गौवंशों के परिवहन एवं ले जाने के संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया, किंतु आरोपी कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इस पर पुलिस द्वारा उसके कब्जे से सभी 09 नग गौवंशों को सकुशल बरामद कर मुक्त कराया गया। पुलिस द्वारा मामले में थाना सिटी कोतवाली जशपुर में छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 10 एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11(1)(क)(घ) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार करने एवं पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पूछताछ में सामने आए तीन अन्य आरोपी, एसडीओपी जशपुर के नेतृत्व में त्वरित कार्यवाही कर किया गिरफ्तार।*प्रकरण में गिरफ्तार आरोपी यूसुफ अंसारी से पूछताछ करने पर गौवंश तस्करी में संलिप्त अन्य आरोपियों के नाम सामने आए। इस पर डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देशानुसार एसडीओपी जशपुर निमितेश सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मामले में संलिप्त तीन अन्य आरोपियों कुरैशी, उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम गोविन्दपुर, थाना जारी, जिला गुमला, झारखंड; मो. एजाज अंसारी, उम्र 36 वर्ष, निवासी ग्राम डडगांव, चौकी मनोरा, जिला जशपुर एवं हेमंत यादव, उम्र 37 वर्ष, निवासी ग्राम ओरकेला, चौकी सोनक्यारी, जिला जशपुर को हिरासत में लेकर विधिवत गिरफ्तार किया गया।इस प्रकार थाना सिटी कोतवाली जशपुर के उक्त प्रकरण में कुल 04 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। मामले में पुलिस की कार्यवाही जारी है। मामले की कार्यवाही एवं आरोपियों की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली जशपुर निरीक्षक मोर ध्वज देशमुख, उप निरीक्षक संजीव कायता, आरक्षक उपेंद्र सिंह, राजेश्वर सिंह, नगर सैनिक थानेश्वर देशमुख एवं रवि डनसेना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। थाना कुनकुरी : पिकअप वाहन में भरकर ले जाए जा रहे 04 गौवंश बरामद, तीन आरोपी गिरफ्तार, वाहन जप्त।इसी क्रम में थाना कुनकुरी पुलिस को दिनांक 02.11.2026 को सुबह करीब 05:45 बजे मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक संदिग्ध पिकअप वाहन क्रमांक JH-01-CG-8166 में गौवंशों को भरकर पत्थलगांव-कुनकुरी मार्ग से जशपुर की ओर ले जाया जा रहा है।सूचना पर कुनकुरी पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए लोयोला स्कूल के सामने नेशनल हाईवे पर घेराबंदी कर उक्त संदिग्ध पिकअप वाहन को रोक लिया गया। पुलिस टीम द्वारा वाहन की तलाशी लेने पर उसमें 04 नग गौवंश लोड पाए गए। वाहन में सवार व्यक्तियों से पूछताछ करने पर उन्होंने अपना नाम क्रमशः आमोद राम, उम्र 24 वर्ष, मंगरा राम, उम्र 45 वर्ष, दोनों निवासी ग्राम भेलवाडीह, थाना लोदाम तथा अल्फोना कुजूर, उम्र 42 वर्ष, निवासी ग्राम टिकैतगंज, थाना सिटी कोतवाली जशपुर बताया।पुलिस द्वारा आरोपियों से गौवंशों के परिवहन एवं ले जाने के संबंध में वैध दस्तावेज की मांग की गई, किंतु उनके द्वारा कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इस पर पुलिस द्वारा तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर उनके कब्जे से 04 नग गौवंशों को सकुशल बरामद कर मुक्त कराया गया तथा गौवंश तस्करी में प्रयुक्त पिकअप वाहन क्रमांक JH-01-CG-8166 को जप्त किया गया।मामले में थाना कुनकुरी में छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 10 एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11(1)(क)(घ) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आरोपियों द्वारा अपराध स्वीकार करने एवं पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर तीनों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान यह पता लगाया जा रहा है कि गौवंशों को कहां से लाया जा रहा था तथा उन्हें कहां ले जाने की योजना थी। इस संबंध में पुलिस की जांच जारी है।






