
खबर खुलेआम
रायगढ़, 06 सितंबर* । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के दिशा-निर्देशन में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे “ऑपरेशन क्लीन हंट” के तहत तमनार पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। पुलिस ने CHP चौक लिबरा हिंसा मामले में 05 और आरोपियों की पहचान स्थापित कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। आरोपियों पर पुलिस बल पर प्राणघातक हमला, लूटपाट, आगजनी, बलवा एवं शासकीय कार्य में बाधा, एट्रोसिटी सहित गंभीर अपराधों में वांछित थे। जानकारी के अनुसार गारे पेलमा सेक्टर-01 कोयला परियोजना की जनसुनवाई के विरोध में दिसंबर 2025 से लिबरा स्थित CHP चौक पर प्रभावित गांवों के लोगों द्वारा धरना-प्रदर्शन एवं आर्थिक नाकेबंदी की जा रही थी। प्रशासन एवं पुलिस द्वारा लगातार आंदोलनकारियों को शांति बनाए रखने तथा कानून व्यवस्था का पालन करने की समझाइश दी जा रही थी। दिनांक 27 दिसंबर 2025 को कानून व्यवस्था ड्यूटी के दौरान आंदोलन अचानक उग्र हो गया। आरोप है कि राजेश मरकाम, अनिल बेहरा सहित अन्य लोगों द्वारा आंदोलनकारियों को उकसाकर पुलिस बल पर लाठी, डंडा, टांगी एवं पत्थरों से हमला किया गया। घटना में कई पुलिसकर्मी घायल हुए। इस दौरान पुलिस से शासकीय वॉकी-टॉकी एवं शासकीय मोबाइल फोन भी लूट लिया गया। उग्र भीड़ द्वारा पुलिस दल को घेरकर लगातार पथराव किया गया। सड़क किनारे खड़े पुलिस के शासकीय वाहनों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के वाहनों में तोड़फोड़ कर आग लगा दी गई। इसके साथ ही प्लांट परिसर में भी तोड़फोड़ की गई, जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति गंभीर रूप से प्रभावित हुई। घटना को लेकर थाना तमनार में पंजीकृत अपराध क्रमांक 307/2025 एवं 308/2025 धारा 126 (2), 296, 351(2), 109 (1), 191(2), 191(3), 190, 324(4), 328 (f), 132, 121(1), 61(2) 49 BNS में घटना स्थल पर जले हुये वाहनों का नुकसानी पंचनामा तैयार किया गया है। घटना स्थल का सीसीटीवी फुटेज प्राप्त किया गया है। प्रकरण की विवेचना के दौरान दिनांक 14.07.2026 को घारा 3(2)(5)(क) एस सी एस टी एक्ट का विस्तार किया गया है, प्रकरण का आरोपी राजेश मरकाम को दिनांक 01.07.2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। प्रकरण का आरोपी अनिल बेहरा को दिनाक 10.08.2026 को भी विधिवत गिर कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। प्रकरण का आरोपी शिवशंकर प्रधान उर्फ शंकर गुप्ता को दिनांक 02.09.2026 को विधिवत गिर० कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। प्रकरण के अन्य आरोपी, कमलेश सेठ, अम्बिका चौधरी, सुनाउ सिदार, तपस्विनी प्रधान, भगवति सिदार की भी मारपीट में शामिल होने की पुष्टि पर अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर अपराध घटित करना स्वीकार किये है। आरोपी कमलेश सेठ, अम्बिका चौधरी, सुनाउ सिदार, तपस्विनी प्रधान, भगवति सिदार के विरुद्ध अपराध घटित करने का सिद्ध सबूत पाये जाने से आरोपियों को कल दिनांक 05 सितम्बर 26 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है ।
एसएसपी शशि मोहन सिंह ने कहा कि “कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले एवं गंभीर अपराधों में फरार आरोपियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। रायगढ़ पुलिस द्वारा ऐसे आरोपियों की लगातार पतासाजी कर उन्हें कानून के दायरे में लाया जा रहा है। अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी एवं निष्पक्ष कार्रवाई हमारी प्राथमिकता है।
गिरफ्तार आरोपी* –1. कमलेश सेठ पिता गौरांग सेठ उम्र 26 वर्ष सा. बिजना थाना तमनार जिला रायगढ़2. अम्बिका चौधरी पति गणपति चौधरी उम्र 55 वर्ष सा आमगांव थाना तमनार जिला रायगढ़3. सुनाउ सिदार पिता पिलाराम सिदार उम्र 62 वर्ष सा. लिबरा थाना तमनार जिला रायगढ़4. तपस्विनी प्रधान पति लिगंराज प्रधान उम्र 35 वर्ष सा. झरना थाना तमनार जिला रायगढ़भगवती5. भगवति सिदार पति स्व. भजन सिदार उम्र 47 वर्ष सा. धौराभाठा थाना तमनार जिला रायगढ़








