
खबर खुलेआम
रायगढ़, 3 सितंबर 26 दिनांक 02.09.2026 को चौकी खरसिया में पीड़ित युवती द्वारा आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज करायी और बतायी कि उसका स्कूटी रिपेयर कराने दौरान बाम्हनपाली के गैरेज में रिपेयर कराने वाले साहिल बंजारे निवासी गोपी महका के साथ जान पहचान हुआ था । दोनों ने एक दूसरे का मोबाइल नंबर लेकर बातें करते थे । दिनांक 22.02.2026 को सुबह साहिल तबियत खराब है कहकर युवती को अपने घर ग्राम गोपी महका बुलाया और शादी करने की बात कहकर युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाया। उसके बाद कई अन्य स्थानों पर शारीरिक संबंध बनाया । आरोपी द्वारा दिनांक 18.08.2026 को खरसिया ले जाकर शारीरिक संबंध बनाया और शादी की बात पर युवती को जान से मारने की धमकी देकर शादी से साफ इंकार कर दिया । पीड़िता के लिखित आवेदन पर आरोपी साहिल बंजारे के विरूद्ध चौकी खरसिया में अपराध क्रमांक 463/2026 धारा 64 (2) (M), 69, 351(3) बी.एन.एस. कायम किया गया । मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल चौकी प्रभारी खरसिया निरीक्षक त्रिनाथ त्रिपाठी के नेतृत्व में आरोपी साहिल बंजारे पिता तेजस्वी बंजारे उम्र 20 वर्ष साकिन गोपी महका चौकी खरसिया को हिरासत में लिया गया जिसके मेडिकल आदि की कार्यवाही कर 24 घंटे के भीतर न्यायालय पेश कर रिमांड पर भेजा गया है ।










