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अपर सत्र न्यायालय का बड़ा फैसला .. हत्या के आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास

By Khabar Khule Aam Desk

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खबर्फ खुलेआम

घरघोड़ा अपर सत्र न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश अभिषेक शर्मा ने हत्या के आरोप में अभियुक्त गण संजय यादव एवं संजू यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा अर्थ दंड से भी दंडित करने का दण्डा देश दिया। मामले का संक्षिप्त विवरण बताते हुए अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने बताया, कि मामला थाना घरघोड़ा के अंतर्गत का है दिनांक 19 से 2019 को घरघोड़ा फोकट पारा निवासी प्रार्थी विकास यादव ने थाना घरघोड़ा में उपस्थित होकर अभियुक्त गण संजय यादव एवं संजू यादव के विरुद्ध इस आशय का रिपोर्ट दर्ज कराया की सुबह 6:00 बजे उसे पता चला कि उसके चाचा सहदेव यादव एवं उसके रिश्ते के चाचा रमेश यादव को भोठो मुड़ा तालाब के पास टिकरा में मारपीट किए हैं तथा उन्हें गंभीर चोट आई है उनके सर से खून निकला है और वह वहीं पर बेहोश है उक्त सूचना प्राप्त होने पर प्रार्थी घटनास्थल पहुंचकर डायल 112 के माध्यम से शासकीय अस्पताल घर घोड़ा उपचार हेतु आहत गण को पहुंचाया ,जिन्हें अत्यधिक चोट के कारण बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल रायगढ़ रेफर कर दिया गया था ।जिला अस्पताल में इलाज चल रहा था इसी दौरान घटना के परिणाम स्वरूप आहत सहदेव यादव की मृत्यु हो गई तथा आहत रमेश के सिर में प्राण घातक चोट आई थी जिसका इलाज पश्चात छुट्टी कर दी गई थी।

प्रार्थी की सूचना के आधार पर थाना घरघोड़ा के अपराध क्रमांक 118/ 2019 में अपराध पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई विवेचना उपरांत अभियुक्त गण के द्वारा आहत एवं मृतक के साथ मारपीट किए जाने का साक्ष्य मिलने पर तत्कालीन विवेचना अधिकारी उप निरीक्षक ने प्रकरण की विवेचना उपरांत अभियुक्त गण के विरुद्ध धारा 302 ,307 ,294 ,506 /34 भारतीय दंड संहिता के तहत अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। माननीय न्यायालय ने प्रकरण के सभी साक्षियों का कथन लेख बद्ध कराया तथा विचरण पूर्ण होने के पश्चात प्रकरण में उभय पक्ष के तर्क श्रवण कर अभियुक्त गण संजय यादव एवं संजू यादव को मृतक सहदेव यादव की हत्या करने तथा आहत रमेश यादव को प्राण घातक चोट पहुंचाने के मामले में सिद्ध दोष पाते हुए धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं 1000 ₹1000 के अर्थदंड से तथा धारा 307 के तहत 7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 ₹1000 का दंडा देश सुनाया। माननीय विद्वान न्यायालय ने मृतक सहदेव यादव के वारिशों को₹100000 की क्षतिपूर्ति विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ के माध्यम से दिलाए जाने की अनुशंसा की है मामले में राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक जक राजेश सिंह ठाकुर ने पक्ष रखा।

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Khabar Khule Aam Desk

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