

खबर खुलेआम
निरंजन गुप्ता घरघोड़ा / प्रदीप धोबा पूंजीपथरा
चाय में नशीली दवा पिलाकर उठया फायदा .. आपत्तिजनक वीडियो बनाकर करता रहा ब्लैकमेल
रायगढ़, 22 फरवरी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायगढ़ श्री शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देशन पर थाना पूंजीपथरा पुलिस द्वारा युवती से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। पंकज गोपाल उर्फ पंकज यादव पिता स्व. गंझू राम गोपाल उम्र 32 वर्ष निवासी सेंदरीबहार थाना पत्थलगांव जिला जशपुर , जो पूंजीपथरा क्षेत्र स्थित सिंघल गेट ईंटा प्लांट बंजारी में सुपरवाइजर का कार्य करता था, को कर पूंजीपथरा पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है।प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़िता (32 वर्षीय) युवती द्वारा थाना कांसाबेल जिला जशपुर नगर में आरोपी के विरुद्ध आवेदन प्रस्तुत कर दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। उक्त आवेदन पर कार्रवाई करते हुए दिनांक 20.02.2026 को बिना नंबर केस डायरी थाना पूंजीपथरा प्राप्त होने पर असल अपराध क्रमांक 22/2026 धारा 64(1) भारतीय न्याय संहिता के तहत थाना प्रभारी पूंजीपथरा निरीक्षक राकेश मिश्रा द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। पीड़िता ने आवेदन को ताईत कर बतायी कि वर्ष 2024-2025 के दौरान वह पूंजीपथरा थाना क्षेत्र में मजदूरी का कार्य करती थी, जहां उसकी पहचान आरोपी पंकज यादव से हुई, जो सिंघल गेट प्लांट बंजारी में सुपरवाइजर था और कभी कभी उसके कमरे में आना-जाना करता था। दिनांक 20 मार्च 2025 की शाम आरोपी एक परिचित महिला के साथ उसके कमरे में आया और चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया, जिससे वह बेसुध हो गई। इसी स्थिति का फायदा उठाकर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद अप्रैल 2025 को आरोपी पुनः उसके कमरे में आया और शारीरिक संबंध बनाने के लिए धमकी देकर दबाव बनाने लगा जिससे भयभीत होकर पीड़िता अपने गांव चली गई। पीड़िता ने आगे बताया कि करीब एक माह पूर्व आरोपी द्वारा उसके मोबाइल से उसका आपत्तिजनक वीडियो निकालकर उसे और उसके परिवारजनों के मोबाइल नंबरों पर भेजा जा रहा था, जिससे वह मानसिक रूप से अत्यंत परेशान थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना पूंजीपथरा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी की तलाश प्रारंभ की और दिनांक 21.02.2026 को पूंजीपथरा क्षेत्र में घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के मोबाइल की जांच करने पर पीड़िता का आपत्तिजनक वीडियो पाया गया, जिसके आधार पर प्रकरण में धारा 66(डी), 67(ए) आईटी एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गईं तथा आरोपी का मोबाइल जप्त किया गया। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
एसएसपी शशि मोहन सिंह ने कहा कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध में रायगढ़ पुलिस, पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने और दोषियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धता है। महिलाओं की सुरक्षा रायगढ़ पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है।













