---Advertisement---

पत्नी कि हत्या करने वाले पति को 7 साल कि सजा

By Khabar Khule Aam Desk

Published on:

Follow Us
Advertisement Carousel
---Advertisement---
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
138485

खबर खुलेआम

घरघोड़ा / अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश अभिषेक शर्मा ने थाना के अपने पत्नी के हत्यारे पति गुलाब सिंह को 7 साल की सजा से दंडित किया है । ज्ञात हो कि रायगढ़ जिले के कापु थाना अंतर्गत पति गुलाब सिंह ने अपनी पत्नी को चूल्हे की जलती लकड़ी से कनपटी पर मार दिया। अगले दिन सुबह उठा तो पत्नी की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। मामले की सुनवाई के बाद न्यायाधीश अभिषेक शर्मा ने आरोपी को 7 साल की सजा और अर्थदंड से दंडित किया है। मिली जानकारी के मुताबिक, अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना 4 नवंबर 2019 की है। चाल्हा निवासी गुलाब सिंह धान काटने खेत जा रहा था। उसने अपनी पत्नी बिछलो बाई से कहा कि घर के आंगन की लिपाई कर लेना। शाम 6 बजे जब वह घर लौटा, तो पत्नी शराब के नशे में गाली-गलौज कर रही थी।चूल्हे की जलती लकड़ी से किया वार गुलाब सिंह खाना मांगकर चूल्हे के पास बैठ गया। इसी दौरान पत्नी ने ताना मारते हुए कहा कि वह दूसरी औरतों के साथ धान काटने जाता है। इस पर गुलाब सिंह गुस्से में आ गया और चूल्हे से जलती लकड़ी उठाकर पत्नी की कनपटी पर वार कर दिया। इससे वह वहीं गिर गई।इसके बाद गुलाब सिंह सो गया। अगले दिन सुबह उठने पर उसने देखा कि पत्नी मृत अवस्था में पड़ी हुई है। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में गुलाब सिंह ने पत्नी की हत्या करना स्वीकार कर लिया।प्रकरण घरघोड़ा अपर सत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायाधीश अभिषेक शर्मा ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी गुलाब सिंह को दोषी पाया। धारा 304 भाग-2 के तहत उसे 7 साल का सश्रम कारावास और 1 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई।अर्थदंड नहीं चुकाने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास होगा। इस मामले में अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने पैरवी की। न्यायालय ने संवेदना का परिचय देते हुए विधिक सेवा से मृतिका के पुत्र पुत्री को 1 लाख क्षतिपूर्ति राशि देने का आदेश दिए है।

Advertisements

Khabar Khule Aam Desk

Khabar khuleaam.com एक हिंदी न्यूज पोर्टल है ,पोर्टल में छत्तीसगढ़ राज्य की खबरें प्राथमिकता के साथ प्रकाशित की जाती है जिसमें जनहित की सूचनाएं प्रकाशित की जाती है साइड के कुछ तत्त्वों के द्वारा उपयोगकर्ता के द्वारा किसी प्रकार के फोटो वीडियो सामाग्री के लिए कोई जिम्मेदार नही स्वीकार नही होगा ,, प्रकाशित खबरों के लिए संवाददाता या खबर देने वाला स्वयं जिम्मेदार होंगे .. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में क्षेत्रीय न्यायालय घरघोड़ा होगा ।।

---Advertisement---

Leave a Comment