---Advertisement---

भाभी कि हत्या करने वाले देवर को सुनाई गई आजीवन कारावास

By Khabar Khule Aam Desk

Published on:

Follow Us
Advertisement Carousel
---Advertisement---
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

डेस्क खबर खुलेआम

घरघोड़ा थाना कापू के अपराध क्रमांक 117 / 2021 के अनुसार आरोपी अशोक बैगा पिता रतिराम बैगा उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम बताती थाना कापू जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ ने घटना दिनांक 25/8/ 2021 को मृतिका समारी बाई को यह कहते हुए कि तू मेरे पैसे का उल्टा पुल्टा खर्च करती है और मैं काम कर कर के मरे जा रहा हूं, कहते हुए काफी गुस्से में सिल्वर की डेचकी से उसके सिर में मार कर उसकी हत्या कर दिया।प्रार्थी मृतिका के पिता मोहित राम ने उक्त आशय की सूचना थाना कापू में दिनांक 26 8 2021 को दिया था। प्रार्थी की सूचना पर थाना प्रभारी कापू ने अपराध कायम कर प्रकरण में विवेचना करते हुए समस्त साक्ष्य का सुक्ष्मता पूर्वक संकलन कर तथा स्वतंत्र साक्षियों का बयान लेखबद्ध किया तत्पश्चात अभियुक्त अशोक बैगा सेपूछ ताछ कर उसका मेमोरेंडम लेख बद्ध किया! अभियुक्त ने जुर्म करना स्वीकार किया जिसके आधार पर थाना प्रभारी कापू ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया तथाप्रकरण में विवेचना पूर्ण होने पर थाना प्रभारी कापू धनीराम राठौर के द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण पर विचारण उपरांत माननीय अपर सत्र न्यायालय घरघोड़ा ने अभियुक्त को धारा 302 भारतीयदंड संहिता के अन्तर्गत सिद्ध दोष ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा 1000रू के अर्थ दंड से भी दंडित करने का आदेश दिया । उल्लेखनीय है कि अभियुक्त ने अपने बड़े भाई की मृत्यु के पश्चात अपनी भाभी को पत्नी के रूप में अपने साथ रखा था, मृतिका उसके बड़े भाई की बेवा थी । मामले में अपर लोक अभियोजक राजेश ठाकुर ने शासन की ओर से पैरवी की।

Advertisements

Khabar Khule Aam Desk

Khabar khuleaam.com एक हिंदी न्यूज पोर्टल है ,पोर्टल में छत्तीसगढ़ राज्य की खबरें प्राथमिकता के साथ प्रकाशित की जाती है जिसमें जनहित की सूचनाएं प्रकाशित की जाती है साइड के कुछ तत्त्वों के द्वारा उपयोगकर्ता के द्वारा किसी प्रकार के फोटो वीडियो सामाग्री के लिए कोई जिम्मेदार नही स्वीकार नही होगा ,, प्रकाशित खबरों के लिए संवाददाता या खबर देने वाला स्वयं जिम्मेदार होंगे .. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में क्षेत्रीय न्यायालय घरघोड़ा होगा ।।

---Advertisement---

Leave a Comment