रायगढ़ कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 88 (1)के तहत विहित छग कारखाना नियमावली1962 के नियम 108 (1) धारा 7A(2)(a)धारा 41 सहपठित नियम 73 (1) के अनुसार 3 उद्योगों में ओम श्री रूपेश स्टील ग्राम चिराइपानी घरघोड़ा रोड रायगढ़ पर अर्थ दंड 1 लाख 80 हजार , में नव दुर्गा फ्यूल प्रा ली सरायपाली बरपाली तह तमनार 1 लाख 20 हजार , में एमएसपी स्टील एंड पावर लिमिटेड यूनिट 2 ग्राम पो जामगांव जिला रायगढ़ के विरुद्ध 60 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है । उक्त उद्योगों का निरीक्षक राहुल पटेल द्वारा किया गया ।
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