उपचार के दौरान महिला की हॉस्पिटल में हुई मौत … आरोपी पति को रिमांड पर भेजा , घरघोड़ा पुलिस की कार्यवाही
दिनांक 10 अगस्त को थाना चक्रधरनगर रायगढ़ से बिना नंबरी मर्ग डायरी प्राप्त होने पर असल मर्ग 70/2022 धारा 174 जाफो कायम कर जांच दौरान मृतिका श्रीमति रावती मांझी पति कमल मांझी उम्र 24 वर्ष सा बरभांठा ( घरघोड़ी ) थाना घरघोड़ा के परिजनों एवं गवाहों का कथन लिया गया । मर्ग जांच पर दिनांक घटना 08 अगस्त के 09:00 बजे आरोपी कमल मांझी द्वारा किसी बात को लेकर अपनी पत्नी मुतिका श्रीमति रामवती मांझी को हत्या करने की नियत से ठंडा से सिर में बार कर मारपीट करने से आई चोट के कारण ईलाज दौरान मृत्यु होना पाया गया जिससे आरोपी कमल मांझी के विरुद्ध दिनांक 10 अगस्त 22 को ही धारा 302 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया । आरोपी पतासाजी दौरान आरोपी कमल मांझी पिता रामप्रसाद मांझी उम्र 25 वर्ष सा घरघोड़ी ( बरभांठा ) थाना घरघोड़ा , जिला रायगढ़ ( छ.ग ) को दिनांक 11अगस्त को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर अपराध घटित करना स्वीकार किया , आरोपी का धारा 27 साक्ष्य अधिनियम में अंतर्गत गवाहों के समक्ष आरोपी ने घटना समय को खाना नहीं बनाने की बात को लेकर मृतिका के सिर में लकड़ी से प्राणघातक प्रहार कर चोट पहुंचाना बताया । आरोपी द्वारा घटना में प्रयुक्त एक लकड़ी का डंडा को जब्त किया गया पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने से आरोपी को 11अगस्त 22 को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी की सूचना परिजनों को दिया गया । मामले में विवेचना अपूर्ण होने से समय की आवश्यकता है आरोपी का न्यायिक रिमांड पर भेजा गया ।