शराबी चालकों के खिलाफ टीआई की सख्त कार्यवाही … न्यायालय ने शराबी चालक पर पर 17 हजार का लगाया जुर्माना

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R.O. No. 13098/21
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विदित हो कि शराब पीकर वाहन चलाने पर मोटर व्हीकल एक्ट में जुर्माना राशि बढ़ा दी गई है । नए मोटर व्हीकल एक्ट पर शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर दस हजार रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा । इसके साथ ही कारावास भी प्रावधान है ताकि सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित किया जा सकें । जिले के विभिन्न थानाक्षेत्रों में प्रतिदिन वाहनों की जांच कर नियमानुसार मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही की जा रही है । इसी क्रम में कल 07 जनवरी को थाना प्रभारी घरघोड़ा द्वारा वाहन चेकिंग दौरान तेज़ गति से ट्रेक्टर चला रहे ट्रेक्टर चालक गोपाल राठिया निवासी ग्राम कंचनपुर घरघोड़ा को रोककर जांच किया गया, गोपाल राठिया के पास लाइसेंस नहीं था और वह शराब सेवन किया हुआ था । थाना प्रभारी द्वारा बिना लायसेंस, शराब पीकर तेज गति से वाहन चलाने संबंधी मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 3/181, 184 और धारा 185 के तहत इस्तगासा तैयार कर न्यायालय पेश किया गया,जहां वाहन चालक पर मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं में कुल ₹17,000 रूपये का अर्थदंड किया गया है ।

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