डेस्क खबर खुलेआम
4 मई 2024 को बालिका के पिता द्वारा बलिका के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराया गया जिसमें वे बताये कि उनकी लड़की (17 साल 5 माह) की 03 मई के दिन को घर में किसी को बिना बताए कहीं चली गई है । मामले में कोतरारोड़ पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 185/2024 धारा 363 आईपीसी के तहत अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । विवेचना दरमियान बालिका के सोशल मीडिया अकाउंट, मोबाइल नंबर की जांच की गई जिसमें गुम बालिका तथा जयप्रकाश बंजारे निवासी सिंघनपुर थाना सारंगढ़ जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ के बीच मित्रता की जानकारी मिली । पुलिस ने दोनों का लोकेशन लिया गया, बार-बार लोकेशन बदलने के बाद वे अपना मोबाइल बंद कर रखे थे। थाना कोतरारोड़ के सुपरविजन अधिकारी डीएसपी अखिलेश कौशिक द्वारा लंबित गुम इंसान की प्रगति का अपडेट लेकर थाना प्रभारी को पेंडिंग ममामलों के निकाल के संबंधी आवश्यक निर्देश दिये । थाना प्रभारी कोतरारोड़ निरीक्षक श्रीनाथ त्रिपाठी द्वारा साइबर सेल से पुन: गुम बालिका और संदेही का लोकेशन किया गया जिसमें दोनों के तमिलनाडु के त्रिपुर जिले में होने की जानकारी मिली जिस पर तत्काल पुलिस अधीक्षक से अनुमति प्राप्त कर कोतरारोड़ पुलिस की टीम तमिलनाडू रवाना हुई । काफी पतासाजी के बाद दिनांक 16/07/2024 को संदेही तमिलनाडु के नल्लूर थाना क्षेत्र एक किराये मकान में बालिका के साथ मिले, स्थानीय पुलिस की मदद से दोनों को नल्लूर थाना लाया गया । जहां से बालिका और संदेही को रायगढ़ लाया गया है । बालिका अपने कथन में बताई कि पिछले दीपावली के समय जयप्रकाश बंजारे इसके घर पेंट पुट्टी का काम करने आया था जो 9 दिन तक इसके घर काम किया । इस दौरान बालिका का जय प्रकाश बंजारे से जान पहचान हुई और दोनों मोबाइल पर बातचीत करने लगे । 02 मई 2024 को जयप्रकाश बालिका को शादी का प्रलोभन देकर ढिमरापुर चौक के पास बुलाया, बालिका के आने पर उसके अपने साथ सारंगढ़ ले गया और सारंगढ़ से बिलासपुर फिर बिलासपुर से ट्रेन में बैठकर त्रिपुर तमिलनाडु चले गए । जहां किराया मकान में रखकर बालिका का शारीरिक शोषण किया । बालिका का मेडिकल कराकर प्रकरण में धारा 366, 376 आईपीसी और 4, 6 पॉक्सो एक्ट जोड़कर आज आरोपी जयप्रकाश बंजारे पिता जनीराम बंजारे उम्र 29 साल निवासी सिंघनपुर थाना सारंगढ़ जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है ।