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इस पंचायत के राशन दुकान संचालक को खाद्य विभाग ने थमाया नोटिस , कहा…..

By Khabar Khule Aam Desk

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धरमजयगढ़ से राजू यादव संलग्नकर्ता

धरमजयगढ के ग्राम पंचायत जबगा में संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान के संचालक की मनमानी रवैए और भ्रष्टाचार का खुलासा के बाद मां अम्बे महिला कल्याण समिति विक्रेता भगवान सिंह को खाद्य विभाग द्वारा गंभीर अनियमितताओं के चलते कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। खाद्य निरीक्षक धरमजयगढ़ व खाद्य निरीक्षक कापू द्वारा 1 अप्रैल 2025 को की गई जांच में कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। *जांच में सामने आई अनियमितताएं:* 1. दुकान को नियमित रूप से नहीं खोला जाता और राशन का वितरण भी अनियमित रूप से किया जाता है। 2. मार्च 2025 में दुकान पूरी तरह बंद रही और फरवरी में ही अग्रिम राशन बांट दिया गया। 3. पात्र हितग्राहियों को शक्कर की निर्धारित मात्रा सही तौलने के बजाय प्लास्टिक की कटोरी में दी गई। 4. राशन वितरण के दौरान तय दरों से अधिक शुल्क लिया गया। 5. एक हितग्राही से राशन कार्ड बनाने के बदले 2000 रुपये की अवैध वसूली की गई। 6. दिसंबर 2024 से मार्च 2025 तक चना का वितरण नहीं किया गया, लेकिन ऑनलाइन वितरण दर्ज कर दिया गया। 7. मौके पर दस्तावेज पेश करने से इनकार किया और बयान भी नहीं दिया। 8. भौतिक सत्यापन में चना वितरण में गड़बड़ी पाई गई। खाद्य विभाग ने इन अनियमितताओं को *छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश-2016* व *आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955* के तहत दंडनीय माना है। *4 अप्रैल तक मांगा जवाब, अन्यथा होगी कड़ी कार्रवाई* खाद्य विभाग ने मां अम्बे महिला कल्याण समिति समूह विक्रेता भगवान सिंह को 4 अप्रैल 2025 तक अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अगर वे दस्तावेजों और प्रमाणों के साथ संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं, तो उनकी उचित मूल्य दुकान निलंबित की जा सकती है।

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Khabar Khule Aam Desk

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