भाजपा विधायक पर FIR दर्ज करने का आदेश , 10 को कोर्ट में उपस्थित….

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डेस्क खबर खुलेआम

छत्तीसगढ़ के जशपुर से बीजेपी विधायक रायमुनि भगत पर FIR हुई है। ये FIR ईसा मसीह के खिलाफ विवादित टिप्पणी मामले में दर्ज की गई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने विधायक को नोटिस जारी कर 10 जनवरी को अपना पक्ष रखने भी कहा है।

बता दे की ईसा मसीह पर विवादित बयान के मामले में जिला न्यायलय में दर्ज परिवाद की सुनवाई करते हुए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिल कुमार चौहान ने जशपुर की भाजपा विधायक रायमुनि भगत के विरुद्ध बीएनएस की धारा 196,299 और 302 के अंतर्गत अपराध दर्ज कर लिया है। बता दे की घटना बीते साल 1 सितंबर को आस्ता थाना क्षेत्र के ढेगनी गांव में हुई थी। इस गांव में भुईहर समाज के सामाजिक भवन के लोकार्पण के दौरान विवादित टिप्पणी करने का आरोप विधायक रायमुनि पर ईसाई समुदाय के लोग लगा रहे हैँ। उनका आरोप है कि इस कार्यक्रम में सम्बोधन के दौरान विधायक ने ईसा महीह पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि अगर ईसा मसीह अगर मरने के बाद जीवित हो सकते हैँ तो मतांतरितो को कब्रिस्तान की जरूरत क्यों पड़ती है ? इस बयान को ईसा मसीह का अपमान बताते हुए मतांतरितो ने जिले के सभी थाना और चौकी में विधायक रायमुनि भगत के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दिया था। लेकिन पुलिस ने मामले की जांच के बाद विधायक के भाषण में कोई विवादित ना पाए जाने के आधार पर फैना काट कर आवेदको को न्यायलय जाने की सलाह दी थी।

इस पर ढेगनी निवासी हेरमोन कुजूर पिता मार्टिन कुजूर ने 10 दिसंबर 2024 को जिला न्यायलय में परिवाद दायर किया था। सुनवाई के दौरान परिवादी के अधिवक्ता विष्णु कुलदीप ने 6 प्रत्यक्ष दर्शियो का बयान दर्ज कराने के साथ वीडियो की सीडी न्यायलय के सामने प्रस्तुत किया था। सुनवाई के बाद न्यायाधीश अनिल चौहान ने परिवादी हैरमोन के आरोप को सुनवाई योग्य मानते विधायक रायमुनि भगत के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करते हुए 10 जनवरी को न्यायलय में पेश होने के लिए नोटिस जारी किया है।

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