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ज्यादा ब्याज दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी मामले के फरार आरोपी को गिरफ्तार … भेजा गया रिमांड पर

By Khabar Khule Aam Desk

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31 जून को कोतवाली पुलिस द्वारा धोखाधड़ी मामले में जेल में निरूद्ध आरोपी ओम प्रकाश शर्मा पिता स्वर्गीय राम प्रवेश शर्मा 38 साल निवासी केलो विहार कॉलोनी थाना चक्रधरनगर का माननीय न्यायालय से प्रोडक्शन वारंट जारी कराकर एक अन्य 35 लाख की धोखाधड़ी मामले में पुलिस रिमांड लिया गया था ।
आरोपी ओम प्रकाश शर्मा द्वारा धरनीधर बाजपेई निवासी रायगढ़ को सहारा इंण्डिया कम्पनी में रकम निवेश करने पर उच्च दर ब्याज मिलने का प्रलोभन देकर 35,000,00/- रूपये निवेश कराकर अगस्त 2018 में पालिसी बांड में कांट-छांट कर सहारा इंडिया के स्थान पर सहारा को-आपरेटिव सोसायटी का पालिसी बांड देकर धोखाधड़ी किया गया था जिस पर थाना कोतवाली में ओम प्रकाश शर्मा के विरूद्ध धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध किया गया । अपराध विवेचना दरम्यान 28 जून को कोतवाली पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय से आरोपी का प्रोडक्शन वारंट जारी कराकर पुलिस रिमांड लिया गया । आरोपी ओम प्रकाश शर्मा सहारा इंडिया शाखा कबीर चौंक का प्रबंधक था, जिसने पालिसी बॉण्ड पेपर में उसके आफिस में काम करने वाले कम्पयुटर ऑपरेटर योगेश साव से बांड पेपर में कांट-छांट कराना बताया । अपराध में कम्पयुटर ऑपरेटर योगेश साव की संलिप्तता पाए जाने पर उसकी गिरफ्तारी के लिये कोतवाली पुलिस द्वारा दबिश दिया गया जो फरार था जिसे आज मुखबिर लगाकर हिरासत में लिया गया ।आरोपी योगेश साव पिता रमेश साव उम्र 34 साल निवासी बैकुंठपुर रायगढ़* को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ में बताया कि ओमप्रकाश शर्मा के कहने पर पॉलिसी बॉन्ड पेपर पर ओमप्रकाश शर्मा और उसकी पत्नी के नाम से जारी किया था और उसे सफेदा में मिटाकर डॉट पेन से स्वयं कांट-छांट करना स्वीकार किया है । थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शनिप रात्रे के निर्देशन पर सहायक जांचकर्ता अधिकारी एएसआई दिलीप बेहरा द्वारा विवेचना कार्यवाही कर आरोपी योगेश साहू को आज शाम गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है ।

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Khabar Khule Aam Desk

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