---Advertisement---

इस ढाबा और इसके घर से 390 लीटर अवैध डीजल जप्त , 2 आरोपियों पर की गई कार्यवाही

By Khabar Khule Aam Desk

Published on:

Follow Us
Advertisement Carousel
---Advertisement---
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
IMG 20240519 WA00532

डेस्क खबर खुलेआम

18 मई को प्रशिक्षु आईपीएस आकाश श्रीश्रीमाल के नेतृत्व में खरसिया पुलिस की टीम द्वारा डीजल का अवैध भंडारण की सूचना पर कार्यवाही किया गया है । प्रशिक्षु आईपीएस आकाश श्रीश्रीमाल को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सेन्द्रीपाली का मुकेश साहू और ताराचंद पटेल द्वारा क्षेत्र में चलने वाले भारी वाहन चालकों से कम दामों में डीजल खरीद कर मुकेश साहू अपने ढाबा पर तथा ताराचंद पटेल अपने घर में बिना लाइसेंस भंडारण कर अवैध रूप से बिक्री किया जाता है । सूचना पर तत्काल खरसिया पुलिस की टीम द्वारा मुखबीर के बताए दोनों स्थानों पर रेड कार्यवाही किया गया । संदेही मुकेश साहू के ढाबा से पुलिस ने गवाहों के समक्ष 40-40 लीटर क्षमता वाले दो जरकिन एवं 50 लीटर क्षमता वाला एक जरकिन में कुल 130 लीटर डीजल (₹11,700) व एक खाली जरीकेन एवं प्लास्टिक का बडा चाडी जप्त किया गया ।

वहीं ग्राम सेन्द्रीपाली के ताराचंद पटैल के घर अंदर कमरे से 40 लीटर क्षमता वाले चार जरीकेन और 50 लीटर क्षमता वाले दो जरीकेन में कुल 260 लीटर डीजल (₹23,400) एवं मौके से 40 एवं 200 लीटर क्षमता वाले खाली ड्रम/जरीकेन, एक प्लास्टिक का बडा चाडी जप्त किया गया है। *आरोपी ताराचंद पटैल पिता मिलाप पटैल उम्र 25 वर्ष एवं आरोपी मुकेश कुमार साहू पिता राजकुमार साहू उम्र 34 वर्ष दोनों से पुलिस ने कुल 390 लीटर डीजल कीमती ₹35,100 का जप्त किया गया है । आरोपियों द्वारा आवश्यक एवं ज्वलनशील पदार्थ डीजल का उपेक्षापूर्ण भंडारण और बिक्री करने के कृत्य पर आरोपियों के विरुद्ध थाना खरसिया क्रमशः अपराध क्रमांक 310, 311 धारा 285 आईपीसी 3,7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्यवाही किया गया है ।

Advertisements

Khabar Khule Aam Desk

Khabar khuleaam.com एक हिंदी न्यूज पोर्टल है ,पोर्टल में छत्तीसगढ़ राज्य की खबरें प्राथमिकता के साथ प्रकाशित की जाती है जिसमें जनहित की सूचनाएं प्रकाशित की जाती है साइड के कुछ तत्त्वों के द्वारा उपयोगकर्ता के द्वारा किसी प्रकार के फोटो वीडियो सामाग्री के लिए कोई जिम्मेदार नही स्वीकार नही होगा ,, प्रकाशित खबरों के लिए संवाददाता या खबर देने वाला स्वयं जिम्मेदार होंगे .. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में क्षेत्रीय न्यायालय घरघोड़ा होगा ।।

---Advertisement---

Leave a Comment