डेस्क खबर खुलेआम
तमनार – दिनांक दि. 25 जुलाई 23 को तमनार थाना प्रभारी को मुखबिर सूचना मिलने पर हमराह स्टाफ आर. 402, 998, 919,310 के शिकायत पर ग्राम जरेकेला मुडीनार मौहापाली कटरापाली चितवाही की ओर रवाना हुआ था कि ग्राम सराईडीपा चौक मे जरिये मुखबीर सूचना मिला कि ग्राम कोलम का पूरन तिर्की अपने घर के बाड़ी में हाथ भट्टी से बनी अवैध कच्ची महुआ शराब बिक्री करने हेतु छिपाकर रखा है कि सूचना पर गवाह छबिलाल राठिया एवं राम भूषण पडिहारी को मुखबीर सूचना से अवगत कराकर कार्यवाही दौरान गवाह बतौर उप० रहने धारा 160 जा०फा० का नोटिस तामिल कराया बाद हमराह स्टाप एवं गवाह को मुखबीर सूचना से अवगत कराये अनुसार स्थान कोलम पूरन तिर्की के घर पास पहुंच कर तलब कर हाथ भट्टी का कच्ची महुआ रखने के संबंध में पूछताछ किया जो पूरन तिर्की द्वारा अपने घर के बाड़ी में बिक्री करने हेतु छिपा कर रखना बताया जिसे निकाल कर पेश किया पूरन तिर्की को कच्ची महुआ शराब रखने बिक्री करने के संबंध में कोई वैध कागजात या लायसेंस पेश करने धारा 91 जाफौ का नोटिस दिया जो कोई कागजात नहीं होना नोटिस में लिखित में देने पर 02 नग पीला रंग के प्लास्टीक डालडा डब्बा हरा रंग ढक्कन लगा 15 ली. क्षमता वाली में भरी करी. कुल 30 ली. कच्ची महुआ शराब की. 6000 रू. को पेश करने पर समक्ष गवाहन मुता० जती पत्रक जप्त किया आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34 (2) 59 (क) आब0 एक्ट का घटित करना तथा आरोपी द्वारा मौके पर शराब रखने का स्पष्ट प्रायोजन कारण नहीं बताने एवं जाति प्रमाण पत्र पेश नहीं करने से पूरन तिर्की पिता स्व. गुरुवारू तिर्की उम्र 45 वर्ष सा० कोलम थाना तमनार पर धारा 34 (2) 59 (क) आव0 एक्ट कायम किया गया। मामला अजमानतीय होने से आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा जाता है।
सम्पूर्ण कार्यवाही में एसडीओपी दीपक मिश्र तमनार थाना प्रभारी आशीर्वाद रहटगांवकर , देव राठिया , सागर नंदू पैंकरा, भुपेश की भूमिका रही