बैहामुड़ा की घटना घरघोडा पुलिस की कार्यवाही ।
दिनांक 14 दिसंबर को प्रार्थी जयलाल राठिया उम्र 45 वर्ष सा. देवगांव थाना तमनार हा.मु. बैहामुड़ा ने थाना घरघोड़ा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि करीब 04 – 05 वर्षों से अपने परिवार सहित अपने ससुराल ग्राम बैहामुडा में रह रहा हूं। मेरी पत्नी कौशल्या राठिया घरघोडा बाईपास रोड में स्थित विजय पेट्रोल पंप में मजदूरी कार्य करने जाती थी एवं शराब पीने की आदि थी कि दिनांक 14 दिसंबर 22 के रात लगभग 08.00 बजे बैहामुडा के सरपंच नृपतसिंह राठिया ने बताया कि तुम्हारी पत्नी कौशिल्या राठिया फोकटपारा में रामप्रसाद के मकान में मरी पडी है। सूचना पाकर रामप्रसाद राठिया के घर मकान जाकर देखा तो मेरी पत्नी मृत अवस्था में पडी थी उसका गला एवं सीना में जला हुआ दिख रहा था। रिपोर्ट सूचना पर थाना घरघोड़ा में मर्ग कायम कर पंचनामा कार्यवाही कर सी.एच.सी. घरघोड़ा से मृतिका कौशल्या राठिया के शव का पी.एम. कराया गया। पी.एम. रिपोर्ट उपरांत डॉक्टर द्वारा शॉर्ट पी.एम. प्रदाय किया गया जिसमें मृतिका की मृत्यु हत्यात्मक प्रकृति का होना लेख किया गया है संपूर्ण मर्ग जांच पर अज्ञात आरोपी द्वारा मृतिका का हत्या कर साक्ष्य छिपाने की नियत से शव में आग लगाना पाये जाने से दिनांक 15 दिसंबर अज्ञात के खिलाफ धारा 302, 201 भा.द.वि. कायम कर विवेचना में लिया गया। संदेही/आरोपी रामप्रसाद राठिया उर्फ रेंची पिता अमरसिंह राठिया उम्र 38 वर्ष सा. बैहामुड़ा, थाना घरघोड़ा को हिरासत में लेकर बारिकी से पूछताछ किया गया । बताया कि 14 दिसंबर के शाम 05-06 बजे मध्य शराब पीने की बात को लेकर मृतिका से झगडा विवाद होकर तकिया से मृतिका के मूंह व नाक को दबा कर हत्या कर साक्ष्य छिपाने व हत्या को आत्महत्या का रूप देने की नियत से मृतिका के शरीर में पेट्रोल छिडक कर आग लगा देना बताया। जिससे आरोपी रामप्रसाद राठिया उर्फ रेंची को दिनांक 15 दिसंबर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।
सम्पूर्ण कार्यवाही एसडीपीओ दीपक मिश्रा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी हर्षवर्धन बैस , एसआई एडमोंड खेस , एएसआई विल्फ्रेड मसीह , एएसआई राजेश मिश्रा , आर सुरेंद्र भगत , उधो पटेल , शामिल रहे ।