पिता के हत्यारे पुत्र को आजीवन कारावास ..!!

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R.O. No. 13098/21
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घरघोड़ा:- घरघोड़ा के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने हत्या के आरोपी सीताराम राठिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई अभियोजन की ओर से प्रकरण में मृतक समारू राम राठिया की  टांगी से मारकर हत्या करने का आरोप उसके पुत्र सीताराम राठिया पर था। प्रकरण में पुत्र द्वारा पिता की हत्या किए जाने से क्षेत्र में सनसनी हो गया था। थाना प्रभारी तमनार के त्वरित कार्यवाही से आरोपी को धारा 302 भादवि में  गिरफ्तार कर न्यायालय प्रस्तुत किया गया जहाँ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश घरघोड़ा अच्छे लाल काछी ने प्रकरण में साक्षियों का सावधानी पूर्वक और विधिपूर्वक विचारण कर आरोपी सीताराम राठिया को आजीवन कारावास और जुर्माना से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से राजेश सिंह ठाकुर अतिरिक्त अभियोजन अधिकारी ने पैरवी किये।

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