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धनन्जय तिवारी के खिलाफ अवैध खम्भा गाड़ने एवं सप्लाई तार बिछाने के मामले में वी.अ.की धारा 136 एवं 379 के तहत अपराध दर्ज

By Khabar Khule Aam Desk

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पत्थलगांव। विद्युत मण्डल पत्थलगांव क्षेत्र के शोषल मीडिया एवं समाचार पत्रों में गत दिनों सुर्खियों पर रहे समाचार जिसमे पत्थलगांव में कार्यरत विद्युत ठेकेदार धनन्जय तिवारी के द्वारा विद्युत विभाग के बिना जानकारी के गोपनीय तरीके से पूंजीपतियों से साठ गांठ कर अवैध तरीके से दो जगह बड़ी लाईन लोहे की चार चार बिजली खम्भा गाड़ने एवं एक जगह लोहे की बिजली खम्भा सहित खम्भे में तार बिछा कर अवैध रूप से कार्य किया जा रहा था। यही नही उक्त अवैध पोल गाड़े जाने की खबर चलने के बाद भाटा मुड़ा से रातों रात तीन पोल गायब भी हो गये।अवैध खम्भा गाड़ने एवं तार फैलाने की घटना के बाद विद्युत विभाग के अधिकारियों ने मौका निरीक्षण कर अवैध खम्भा एवं तार को जप्ती पंचनामा बनाकर विद्युत ठेकेदार धनन्जय तिवारी के विरुद्ध पत्थलगांव थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया है। विद्युत मण्डल पत्थलगांव के सहायक अभियंता संभाग पत्थलगांव विवेक कुमार पैकरा के रिपोर्ट पर थाना पत्थलगांव ने तीन अलग अलग एफ आई आर वी. अ. की धारा 136-1(a) एवं धारा 379 के तहत तीन मामला दर्ज किया गया है। चुकी विद्युत विभाग के द्वारा प्रेषित आवेदन पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है जिसपर आगे की कार्यवाही अब पुलिस को करना है वही लोगो का कहना है कि इस प्रकार अवैध कार्य करने वाले ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट भी करना चाहिये।

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Khabar Khule Aam Desk

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