खनन प्रभावित क्षेत्रों के नए क्रेताओं को नहीं मिलेगा लाभ -SDM
धरमजयगढ़ के प्रस्तवित SECL कोल ब्लॉक के जमीन खरीदी बिक्री पर नव पदस्थ एसडीएम डिगेश पटेल ने रोक लगा दी है उन्होंने कहा कि कोल बेरिंग एक्ट 1957 के तहत SECL द्वारा भूअर्जन के तहत धारा 9 और 11 का प्रकाशन किया जा चुका है उन्होंने कहा कि धारा 9 और 11का प्रकाशन हो जाता है धारा प्रकाशन के बाद जमींन की रजिस्ट्री पर रोक लग जाना चाहिए था जो भी जमीन खरीदी बिक्री हुआ है क्रेता को उसका पूरा फायदा नही होगा। ऐसे में अब क्षेत्र के दलालों ने जमीन क्रेताओ को जो चुना लगाने का काम किया है अब दलाल क्रेताओं के निशाने पर है क्योंकि क्षेत्र के जितने भी दलाल है वो क्षेत्र की जमीनों को अपने फायदे के लिए क्रेताओं के पास इस शर्त में बिक्री कराया जा रहा है की आने वाले समय में ये एसईसीएल के द्वारा अधिग्रहण किया जा रहा है तथा इन जमीनों का मुआवजा राशि क्रेताओं का होगा किंतु धरमजयगढ़ में नवपदस्थ एसडीएम डिगेश पटेल ने प्रभावित इलाके की जमीन खरीद बिक्री पर रोक लगा दी है अपने साक्षात्कार के दौरान एसडीएम ने कहा की क्षेत्र के दलाल इलाके के भोले भाले मासूम ग्रामीणों की जमीन को जिस तरह खरीद बिक्री का कर अवैध धंधा संचालित करते थे उस पर रोक लगाना जरूरी था ताकि क्षेत्र के दलाल अपने फायदे के लिए किसी भी क्रेता विक्रेता को अपने झांसे में नहीं फंसा सकेंगे।