
परकाम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत एक चेक बाउंस के मामले में (प्रकरण क्रमांक 75/2017) में चोलामंडलम फायनेंस कंपनी, रायगढ़ द्वारा दायर परिवाद जिसमें उक्त फायनेंस कंपनी द्वारा आरोपी दलगंजन महिलाने के विरुद्ध 4,00,108 रुपये का एक चेक बैंक से अनादरित कराते हुए वर्ष 2017 में परिवाद प्रस्तुत किया गया था। दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा पेश दलीलों के आधार पर न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, रायगढ़ द्वारा आज दिनांक 18 जुलाई 23 को परिवादी चोलामंडलम फायनेंस कंपनी रायगढ़ के परिवाद को आधारहीन अतर्क संगत तथा विधिविरुद्ध ठहराते हुए आरोपी दलगंजन महिलाने को इस मामले में दोषमुक्ति.दी गई। इस प्रकरण में आरोपी की ओर से एस.के घोष अधिवक्ता ने पैरवी की।