वैश्विक महामारी कॉरोना से कई लोगो की मृत्यु हुई है जिसके कारण कई परिवार मुश्किल हालात से गुजर कर अपना जीवन यापन करने को मजबूर है इस विकट स्थिति में राज्य शासन कोविड 19 के कारण मृत ब्यक्तियों के परिजनों / आश्रितों को 50 हजार अनुदान सहायता देने की घोषणा की गई है जिसके लिए शासन के राजस्व आपदा प्रबंधन के द्वारा जिला प्रशासन के माध्यम से आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया गया है
मुख्य रूप से आवेदक के पास CDAC द्वारा जारी कोविड19 से मृत्यु के संबंधित अधिकारिक प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है । अधिक जानकारी के लिए अपने निगम जोन /पंचायत/कार्यलय में सम्पर्क कर सकते है