एसडीओपी दीपक मिश्रा के मार्गदर्शन में घरघोडा थाना प्रभारी हर्षवर्धन सिंह के नेतृत्व में अपराधियों पर ताबड़तोड़ कार्यवाही

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केबल तार चोरी के व अवैध शराब बेचने वाले सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया 

एसपी अभिषेक मीणा के दिशानिर्देश अनुसार एसडीओपी धरमजयगढ़ दीपक मिश्रा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी हर्षवर्धन सिंह बैस के द्वारा अपराधियों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है आज थाना द्वारा केबल तार चोरी और अवैध शराब की बिक्री करने वाले को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है मामला प्रार्थी डमरूधर पटेल बैहामुड़ा निवासी ने थाना घरघोड़ा, जिला रायगढ़ (छ.ग.) का थाना उपस्थित आकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि ग्राम बैहामुडा में स्थित अपने नीजि जमीन स्कूलपारा में करीब 03 एकड में धान का फसल लगाया हूं जिसमें पानी आपूर्ति हेतु 05 एच.पी. का सबमर्सिबल पंप स्थापित कर मेरे द्वारा सिंचित किया जा रहा था जो दिनांक 28 नवंबर 22 के शाम करीब 06.00 बजे उक्त जमीन पर मेरे द्वारा देखा गया जो पंप और तार था। दिनांक 29 नवंबर 22 को सुबह 10.00 बजे बोर लगे स्कूलपारा पर जाकर देखा तो मोटर पंप में लगे केबल तार करीबन 150 मीटर लंबा कीमति 8000रू. नहीं था रात्रि में कोई अज्ञात व्यक्ति चोरी कर ले गया था प्रार्थी की रिपोर्ट पर घरघोडा थाना में धारा 379 भा.द.वि. कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना माल मुल्जीम पतासाजी दौरान लगाये गये मुखबीरों से सूचना मिला कि एक व्यक्ति धरमजयगढ़ रोड कंचनपुर तिराहा पास संदिग्ध अवस्था में घुम रहा है की सूचना पर तत्काल हमराह स्टाफ के रवाना होकर संदिग्ध हालत में घुमते हुए एक व्यक्ति को पकड कर नाम पता पूछने पर टाल-मटोल कर जवाब देने से संदेही को हिरासत में लेकर थाना आया। संदेही को बारिकी से पूछताछ करने पर अपना नाम राम सिदार पिता हीरालाल सिदार उम्र 22 वर्ष सा. बासनपाली थाना तमनार का रहने वाला बताया तथा पूर्व में बैहामुड़ा से चोरी किया हुआ केबल तार को खपाने के लिए घुमना बताया। जो दिनांक घटना समय को प्रकरण की अपहृत संपत्ति को चोरी कर बाईपास रोड बंगाली ढाबा के कुछ दूर पुलिया के पास झाडियों में छिपाकर रखना बताया। आरोपी के निशानदेही पर अपहृत संपत्ति काला रंग का बोर पंप का 50 मीटर केबल तार तथा लगभग 100 मीटर जला हुआ केबल तार एवं घटना करने में प्रयुक्त एक प्लास को गवाहों के समक्ष जप्त कर कब्जा लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। वही दूसरे मामले में मुखबीर सूचना पर लैलूंगा रोड औराईमुडा मोड पास बंशी श्रीवास अपने कब्जा में एक सफेद रंग के प्लास्टिक जरेकिन में कच्ची महुआ शराब रखकर बिक्री करने के लिए ग्राहक तलाश रहा है। सूचना पर तत्काल हमराह स्टाफ एवं गवाहान के साथ लैलूंगा रोड औराईमुडा मोड पास जाकर रेड कार्यवाही किया जो एक व्यक्ति अपने पास एक सफेद रंग का प्लास्टिक जरेकिन पकडे खडे मिला जिसने अपना नाम बंशी श्रीवास नेगीपारा थाना छाल का रहने वाला बताया। जिसके कब्जे में रखे एक सफेद रंग के 20 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरेकिन को खोलकर चेक करने पर 20 लीटर कच्ची महुआ शराब मिला। बंशी श्रीवास को धारा 91 जा.फौ. का नोटिस देकर उक्त शराब को परिवहन/बिक्री करने के संबंध में वैद्य कागजात पेश करने हिदायत दिया जो उक्त कच्ची महुआ शराब को अवैध रूप से थोक में बिक्री करने हेतु रखना बताया व कोई कागजात पेश नहीं किया। आरोपी बंशी श्रीवास द्वारा धारा 34(2) आबकारी एक्ट का घटित करना पाये जाने से आरोपी को गिरफ्तार कर अपराध क्र. 446/2022 धारा 34(2) आबकारी एक्ट दर्ज कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। 

सम्पूर्ण कार्यवाही में एसडीओपी दीपक मिश्रा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरी हर्षवर्धन सिंह बैस सहा.उपनिरी. विल्फ्रेड मसीह प्र.आर. डोलनारायण साव, आरक्षक उधो पटेल नंदु पैंकरा पुरूषोत्तम सिदार भानु चंद्रा की विशेष भूमिका रही।



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