
तमनार थाना में प्रार्थी आरोपी दयाराम कलंगा पिता सादराम कलगा उम्र 40 वर्ष सा० खर्रा थाना 174 जा०फी० के तमनार द्वारा थाना उप०आकर दिनांक 07/07/19 को मर्ग रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी पत्नि श्रीमती हीरोबाई कलंगा पति दयाराम कलगा उम्र 35 वर्ष के साथ एक ही कमरे में रात में सोये थे । सूचक पलंग में सो रहा था और मृतिका जमीन पर सोई हुई थी सुबह देखा तो हिरोबाई कलंगा मृत हालत में थी और गांव वालों को सर्प काटने से मृत्यु होने की जानकारी देकर थाना में सूचना दर्ज कराया था जो मर्ग जांच पर शवका पंचनामा कराया गया एवं पी०एम कराया गया जिसमें सपष्ट हुआ की मृतिका की मौत फांसी लगाकर आत्महत्या करने से हुई है। आरोपी का विवाह लगभग 20 वर्ष पूर्व मृतिका के साथ समाजिक रीति रिवाज के साथ हुई थी दोनों का एक ही संतान श्रवण कुमार है जिसका वर्तमान उम्र 19 वर्ष का है। आरोपी दयाराम शराब पीकर घरेलू समस्या का लेकर तथा चरित्र पर शंका कर मृतिका के साथ झगडा मारपीट कर प्रताड़ित करता था। गांव में कई बार बैठक हुई थी। सामाजिक प्रतिबंध सुधार करने के लिये लगाया गया था परन्तु आरेपी दयाराम के व्यवहार में सुधार नहीं हुआ था मृतिका के माता पिता एवं भाई ग्राम चिंगारी थाना लैलूंगा के रहने वाले थे जिनका देहांत हो चुका है इसलिये मृतिका आरोपी के साथ रहने के लिये विवश थी। आरोपी के द्वारा लगातार प्रताड़ित किये जाने से तथा आत्महत्या के लिये प्रेरित करने के कारण घटना दिनांक 06.07.2019 से 07.07.19 के दरम्यानी रात मृतिका फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली हैं साक्ष्य छुपाने के आशय से आरोपी फांसी में प्रयुक्त किये गये कपड़ा / रस्सी को गायब कर दिया था और सर्प काटने से मृत्यु होना बताकर अपने आप का बचाने के आशय से थाना में झूठी सूचना दर्ज कराया था जांच के दौरान संबंधित गवाहों का कथन लिया गया हैं आरोपी द्वारा धारा ,306, 201 ताहि का अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपी के विरुद्ध धारा सदर का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है ,अपराध घटित किये जाने का पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से अपराध सदर में आरोपी को गिर0 कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है,इस परक्रण पर जांच अधिकारी तमनार थाना प्रभारी बंजारे एव उप निरीक्षक एसआई चक्रसुदर्शन जयसवाल का मुख्य भूमिका रही


