---Advertisement---

मृत व्यक्ति के नाम से फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन बेचने की फिराक मे दो भू माफिया गिरफ्तार

By Khabar Khule Aam Desk

Published on:

Follow Us
Advertisement Carousel
---Advertisement---
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
373427

डेस्क खबर खुलेआम

गणेश भोय पत्थलगॉव

प्रार्थी महेश राम, पिता स्व. सोमरा राम, उम्र 58 वर्ष, निवासी ग्राम गम्हरिया थाना सिटी कोतवाली जशपुर, जिला जशपुर के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय जशपुर में एक शिकायत पत्र दिया गया था , साथ ही माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुनकुरी न्यायालय में परिवाद दायर किया था, जिसमें प्रार्थी महेश राम ने बताया था कि, उसके पिता स्व. सोमरा राम की मृत्यु वर्ष 2014 में ही हो गई थी, उसके पिता के नाम पर जशपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम गम्हरिया में कृषि भूमि स्थित है, जिसकी ऋण पुस्तिका व भू अभिलेख की द्वितीय प्रति को , भू माफियाओं क्रमशः आनंद खलखो, निवासी सरना टोली जशपुर, जितेन्द कुमार शर्मा, निवासी दरबारी टोली जशपुर, रामलाल निवासी ग्राम जुरगुम, जशपुर के द्वारा, फर्जी तरीके से बनवा लिया गया है, व वर्ष 2023 में उसके मृत पिता की ओर से जाली दस्तावेज तैयार कर, जमीन की बिक्री हेतु पॉवर ऑफ अटर्नी, उप पंजीयक कार्यालय कुनकुरी से बनवा लिया गया है। जिस पर माननीय न्यायालय के द्वारा परिवाद के संबंध में आरोपियों के विरुद्ध थाना कुनकुरी को अपराध पंजीबद्ध कर अन्वेषण करने हेतु आदेशित करने पर, पुलिस के द्वारा दिनांक 23.09.25 को आरोपियों के विरुद्ध थाना कुनकुरी में भादवि की धारा 420, 467, 468, 471 व 120 (बी) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच विवेचना में लिया गया। पुलिस के द्वारा मामले में जांच उपरांत पाया गया कि, मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर प्रार्थी महेश राम के पिता स्व.सोमरा राम की मृत्यु वर्ष 2014 में ही हो गई थी। भू माफियाओं आनंद खलखो, जितेन्द्र कुमार शर्मा , रामलाल के द्वारा एक अन्य आरोपी अघनू राम , निवासी टंगरा टोली जशपुर के साथ मिलकर, प्रार्थी के पिता की गम्हरिया जशपुर स्थित कृषि भूमि की ऋण पुस्तिका व भू अभिलेख की द्वितीय प्रति बनवा ली गई थी। जिसके आधार पर भू माफिया, पहले उप पंजीयक कार्यालय जशपुर में ही स्व. सोमरा राम की ओर से जमीन खरीदी बिक्री हेतु, पॉवर ऑफ अटर्नी लेने का प्रयास कर रहे थे, परंतु वहां सफल नहीं होने पर, उनके द्वारा दिनांक 03.11.23 को उप पंजीयक कार्यालय कुनकुरी में सोमरा राम के नाम से फर्जी आधार कार्ड तैयार कर, जिसमें नाम तो सोमरा राम का था परंतु फोटो आरोपी अघनू राम का था, उप पंजीयक कार्यालय में आरोपी अघनू राम ही सोमरा राम बनकर पेश हुआ था, पॉवर ऑफ अटर्नी संबंधी दस्तावेजों में सोमरा राम के नाम से फर्जी दस्तखत कर , आरोपी आनंद खलखो के नाम से जमीन खरीदी बिक्री हेतु पॉवर ऑफ अटर्नी दिया गया था। मामले में पुलिस के द्वारा कार्यवाही करते हुए तत्काल भू माफिया आरोपी जितेंद्र कुमार शर्मा व अघनू राम को हिरासत में ले लिया गया है। व उनके आधार कार्ड को भी जप्त किया गया है। मामले में पुलिस की जांच जारी है। पुलिस की पूछताछ पर दोनों आरोपियों ने अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि दिनांक 02.11.23 को आरोपी आनंद खलखो व रामलाल के द्वारा जमीन के दस्तावेज लेकर आरोपी जितेंद्र कुमार शर्मा के पास आया गया था,और उसे रुपए का लालच देकर पॉवर ऑफ अटर्नी हेतु काम कराने के लिए बोले, तब रुपयों की लालच में आरोपी जितेंद्र कुमार शर्मा के द्वारा आनंद खलखो व रामलाल के साथ मिलकर उप पंजीयक कार्यालय जशपुर में पॉवर ऑफ अटर्नी संबंधी कार्य कराने का प्रयास किया गया, परंतु वहां काम नहीं बनने पर , उनके द्वारा मृतक सोमरा राम के नाम से जाली आधार कार्ड बनवाया गया, जिसमें फोटो आरोपी अघनू राम का लगा हुआ था, फिर उनके द्वारा आरोपी अघनू राम को, सोमरा राम बताकर, उप पंजीयक कार्यालय कुनकुरी जाकर, अघनू राम के द्वारा, सोमरा राम बनकर, आरोपी आनंद खलखो के नाम से पॉवर ऑफ अटर्नी दिया गया। मामले में आरोपी आनंद खलखो व रामलाल फरार है, जिसकी पुलिस पता साजी कर रही है। जिन्हें भी शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

आरोपियों क्रमशः 1. जितेंद्र कुमार शर्मा, उम्र 34 वर्ष, निवासी दरबारीटोली, जशपुर जिला जशपुर ( छ. ग)।2. अघनु राम, उम्र 58 वर्ष निवासी टंगरा टोली जशपुर, जिला जशपुर (छ.ग)। के द्वारा अपराध स्वीकार करने व प्रयाप्त अपराध सबूत पाए जाने पर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।

Advertisements

Khabar Khule Aam Desk

Khabar khuleaam.com एक हिंदी न्यूज पोर्टल है ,पोर्टल में छत्तीसगढ़ राज्य की खबरें प्राथमिकता के साथ प्रकाशित की जाती है जिसमें जनहित की सूचनाएं प्रकाशित की जाती है साइड के कुछ तत्त्वों के द्वारा उपयोगकर्ता के द्वारा किसी प्रकार के फोटो वीडियो सामाग्री के लिए कोई जिम्मेदार नही स्वीकार नही होगा ,, प्रकाशित खबरों के लिए संवाददाता या खबर देने वाला स्वयं जिम्मेदार होंगे .. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में क्षेत्रीय न्यायालय घरघोड़ा होगा ।।

---Advertisement---

Leave a Comment