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निलंबित IAS रानू साहू समेत दो आरोपियों को SC से मिली जमानत

By Khabar Khule Aam Desk

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डेस्क खबर खुलेआम

हीरालाल राठिया

छत्तीसगढ़ में कथित कोयला घोटाले में जेल में बंद निलंबित आईएएस रानू साहू समेत दो आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. दोनों को 7 अगस्त तक अंतरिम जमानत दी गई है. निलंबित आईएएस रानु साहू और दीपेश टांक को जमानत मिली है. दोनों को ED के मामले में अंतरिम जमानत मिली है. हालांकि दोनों आरोपी जेल से बाहर आयेंगे या नहीं इस पर संशय है. दरअसल, EOW ने आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर नई एफआईआर दर्ज की है. वहीं इस मामले में मंगलवार, 9 जुलाई को जमानत याचिका पर सुनवाई है. प्रवर्तन निदेशालय ने कथित कोयला घोटाले में रानू साहू को पिछले साल यानी 22 /7 / 2023 को गिरफ्तार किया था. जिसके बाद रानू साहू ने लोअर कोर्ट में याचिका दायर की थी, जो खारिज होने के बाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा इधर, कोयला घोटाले मामले में ED के बाद एसीबी और ईओडब्लू ने नई FIR दर्ज की है. एफआईआर निलंबित आईएएस रानू साहू, निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया और समीर विश्नोई के खिलाफ दर्ज की गई है. वहीं जांच एंजेसी ने यह मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनयम के तहत दर्ज किया है. बता दें कि तीनों के खिलाफ अलग-अलग मामले में FIR दर्ज की गई है.

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Khabar Khule Aam Desk

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