
डेस्क खबर खुलेआम
गणेश भोय तमता
कुछ दिन पूर्व 12 फरवरी को खबर खुलेआम ने जशपुर जिला में शिक्षक के द्वारा चुनाव में पंच के लिए प्रचार करने कि खबर प्रमुखता से प्रकशित किया था जिसे जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया और जाँच करने पश्चात्शि क्षक को निलंबित कर दिया। खबर में शिक्षक द्वारा पंच के पक्ष में प्रचार करने का वीडियो दिखाया गया था।

प्राप्त जानकारी अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी कार्यलय अनुसार 14 फरवरी 25 के माध्यम से प्रस्तुत पत्र के अनुसार बालेश्वर सिंह, शिक्षक एल.बी. शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला साजापानी, विकासखण्ड कांसाबेल, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ के द्वारा ग्राम पंचायत बालाझर विकासखण्ड पत्थलगांव जिला जशपुर में चुनाव प्रचार-प्रसार करने का विडियो/फोटोग्राफ वायरल होना पाया गया है।

प्रचार करने समय का फोटो
बालेश्वर सिंह, के द्वारा निर्वाचन में प्रचार-प्रसार कर आदर्श आचार सहिंता का घोर उल्लंघन किया जाना प्रथम दृष्टया सही पाया गया है।

बालेश्वर सिंह, शिक्षक एल.बी. का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 एवं नियम 05 के सर्वथा विपरीत होने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत् एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से शासकीय सेवा से निलंबित किया जाता है। बालेश्वर सिंह, शिक्षक एल.बी. शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला साजापानी, विकासखण्ड कांसाबेल, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

निलंबन अवधि में बालेश्वर सिंह का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी मनोरा में अटैच किया गया है।