

डेस्क खबर खुलेआम
गणेश भोय जिला ब्यूरो जशपुर
दिनांक 02.11.25 को प्रार्थी सुलेंद्र राम उम्र 27 वर्ष, निवासी ग्राम महुआ कापुटोली, थाना सन्ना ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि दिनांक 21.10.25 को वह अपने खेत में घास काट रहा था, इसी दौरान दोपहर 2 से 3 बजे के मध्य उसे किसी के लड़ने झगड़ने का आवाज सुनाई देने पर वह वापस अपने घर लौटा तब गांव की ही एक लड़की ने बताया कि आरोपी सुंदर साय अपनी मां के साथ जान से मारने की धमकी देते हुए गंदी गंदी गालियां देकर लात मुक्का से मारपीट कर रहा है जिस पर प्रार्थी गांव के अन्य लोगों को लेकर मृतिका गेंदी बाई जो कि प्रार्थी की रिश्ते में बड़ी मां थी को देखने के लिए घटना स्थल गया। वहां जाकर देखा तो पाया कि मृतिका गेंदी बाई उम्र 60 वर्ष के सिर व चेहरे में चोट के कारण सुजन हो गया था जिस पर उनके द्वारा तत्काल मृतिका गेंदी बाई को ईलाज हेतु शासकीय अस्पताल सन्ना ले जाया गया था। स्थिति गंभीर होने पर मृतिका गेंदी बाई को जिला अस्पताल जशपुर रेफर किया गया था जहां से अग्रिम ईलाज हेतू मृतिका गेंदी बाई को डी के एस हॉस्पिटल रायपुर ले जाया गया था स्थिति में सुधार नहीं होने पर पुनः वहां से ईलाज हेतु अंबिकापुर वापस ला रहे थे। कि दिनांक 01.11.25 को रास्ते में ही मृतिका गेंदी बाई की मौत हो गई। जिसे लेकर वे वापस अपने गांव महुआ कापुटोली ले आए मृतिका गेंदी बाई की मौत उसके बेटे आरोपी सुंदर साय के द्वारा किए गए मारपीट के कारण हुई है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर तत्काल थाना सन्ना में मर्ग दर्ज कर जांच विवेचना में लिया गया। व शव का पंचनामा कर डॉक्टर से पोस्ट मार्टम कराया गया, शॉर्ट पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण शरीर में आई चोट के कारण हत्यात्मक बताने पर, पुलिस के द्वारा आरोपी सुंदर साय उम्र 21 वर्ष, निवासी ग्राम महुआ कापुटोली के विरुद्ध थाना सन्ना में बी एन एस की धारा 296,351(2),115(2) व 103(1) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी बेटे सुंदर साय को हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ पर आरोपी सुंदर साय के द्वारा अपराध स्वीकार करने व प्रयाप्त अपराध सबूत पाए जाने पर उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।












