स्कूल परिसर व सार्वजनिक जगह के पास तंबाखू उत्पाद बेचना पड़ा महंगा , 91 लोगों पर लगा जुर्माना

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डेस्क खबर खुलेआम

गणेश भोय तमता

कोटपा एक्ट के तहत की कार्यवाही,कुल 91 प्रकरणों में 18,200रु का भरवाया जुर्माना

2.07.25 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर के दिशा निर्देश में जशपुर पुलिस के द्वारा जिले के संपूर्ण थाना/ चौकी क्षेत्र में विशेष अभियान चलाकर सार्वजनिक स्थानों, व ,स्कूल , कॉलेजों के आसपास तंबाखू उत्पाद बेचने वालो पर कोटपा एक्ट के तहत् कार्यवाही करते हुए कुल 91 प्रकरणों में 18 हजार दो सौ रुपए का जुर्माना वसूला गया है।जशपुर पुलिस के द्वारा कोटपा एक्ट के तहत् सार्वजनिक स्थानों व स्कूल कॉलेजों के 100 मीटर के दायरे में तंबाखू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए, थाना पत्थलगांव क्षेत्र में 07 प्रकरणों में 1400 रु, दुलदुला में 04 प्रकरण में 1400रु, कुनकुरी में 11 प्रकरणों में 2200 रु, तपकरा में 04 प्रकरण में 800 रु, बागबहार में 07 प्रकरणों में 1400रू, कांसाबेल में 11 प्रकरणों में 2200रु, बगीचा के 09 प्रकरणों में 1800रु, आस्ता के 09 प्रकरणों में 1800रु, तुमला में 04प्रकरण में 800रु, लोदाम के 09 प्रकरणों में 1800 रु, चौकी कोतबा में 07 प्रकरणों में 1400 रु व चौकी उपर कछार के 06 प्रकरणों में 1200 रु, इस प्रकार कुल 91 प्रकरणों में 18,200 रु की जुर्माना राशि वसूला गया,। साथ ही दुकानदारों को कोटपा एक्ट के अक्षरशः पालन हेतु समझाइश दी गई।मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर श्री शशि मोहन सिंह ने बताया कि सार्वजनिक स्थान में धूम्रपान, स्कूल -कालेजों के आस पास लगी हुई, तंबाखू उत्पाद विक्रय करने वाले दुकानों के खिलाफ प्रशासन सजग है। आने वाले दिनों में पूरे जिले भर में कोटपा एक्ट की कार्यवाही को गति दिया जावेगा।

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